आरयू वेब टीम। करीब 20 साल बाद मुजफ्फरनगर में किसान नेता चौधरी जगबीर सिंह की हत्या के मामले में भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत को बड़ी राहत मिली है। अपर सत्र न्यायालय (विशेष न्यायालय गैंगस्टर एक्ट) कोर्ट नंबर पांच के पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार ने इस प्रकरण की सुनवाई की, जिसके बाद नरेश टिकैत को दोषमुक्त कर दिया गया।
दरअसल करीब 20 साल बाद आए इस फैसले को लेकर कचहरी परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। वहीं, फैसले के दौरान कचहरी परिसर में भारी पुलिस बल तैनात रहा। जिले के सबसे चर्चित मामलों में शामिल हत्याकांड़ के फैसले पर लोगों की निगाह टिकी हुई थी, लेकिन अब फैसले का इंतजार खत्म हो गया है।
बताया गया कि चौधरी नरेश टिकैत को वादी योगराज के बयान के बाद धारा 319 सीआरपीसी में तलब किया गया। पेश होने के पर अदालत ने उन्हें जेल भेज दिया था। तीन दिन में जमानत मंजूर हुई थी। दरअसल, इस केस में थाना पुलिस के अलावा एसआईटी और सीबीसीआइडी ने विवेचना में नरेश टिकैत की संलिप्तता नहीं पाने पर उन्हें क्लीन चिट दी थी।
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बता दें कि किसान नेता जगबीर सिंह की छह सितंबर 2003 को भौराकलां थाना क्षेत्र के अलावलपुर माजरा गांव में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पूर्व मंत्री एवं रालोद नेता योगराज सिंह ने मामले में अलावलपुर गांव के राजीव उर्फ बिट्टू और प्रवीण के अलावा सिसौली निवासी भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत के खिलाफ हत्या का मुकदमा पंजीकृत कराया था। मुकदमे के विचारण के दौरान प्रवीण और बिट्टू की मौत हो चुकी है। जांच में पुलिस और सीबीसीआईडी ने चौधरी नरेश टिकैत को क्लीन चिट दे दी थी। मगर, सत्र परीक्षण शुरू होने पर वादी के बयान अंतर्गत धारा 319 के तहत अदालत ने उन्हें आरोपी के रूप में तलब किया था।