हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा राहुल गांधी विदेशी हैं, कहां से पता चला, भाजपा कार्यकर्ता को लगाई फटकार

हाई कोर्ट लखनऊ बेंच

आरयू ब्यूरो, लखनऊ। रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के लिए लखनऊ हाई कोर्ट में  याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि राहुल गांधी भारतीय नागरिक नहीं, बल्कि ब्रिटिश नागरिक हैं। इसलिए वे देश में चुनाव लड़ने के योग्य नहीं हैं। इसे कर्नाटक के रहने वाले भाजपा कार्यकर्ता विग्नेश शिशिरा ने दाखिल किया है। सोमवार को लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा आपको कैसे पता चला कि राहुल गांधी विदेशी नागरिक हैं? साथ ही फटकार लगाते हुए कहा कि आप भाजपा कार्यकर्ता हैं ये बात आपने क्यों छिपाई याचिका में क्यों नहीं बताई?

मामले की सुनवाई जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला ने की। सोमवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। जस्टिस राजन रॉय ने याचिकाकर्ता से कहा- 2016 का ऑर्डर आपके खिलाफ है? इसपर याचिकाकर्ता के वकील अशोक पांडेय ने कहा कि रिव्यू कोर्ट में फाइल किया गया है।

वहीं बहस के दौरान वकील ने कहा कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं। सूरत कोर्ट से दोषी साबित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो सांसद बनने के योग्य हैं? जब इन्होंने एक बार विदेशी नागरिकता स्वीकार ली, तो भारतीय नागरिक बनने के योग्य नहीं। गृह मंत्रालय ने नागरिकता से संबंधित नोटिस भी राहुल को साल 2019 में भेजा था। पांच साल बीतने के बाद भी उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया।

वहीं जज ने पूछा कि किसने माना कि राहुल विदेशी हैं? तो वकील ने कहा कि कुछ दस्तावेज बताते हैं कि वह ब्रिटिश नागरिक हैं। दस्तावेज के आधार पर कहा गया कि वह ब्रिटिश नागरिक हैं। जज ने कहा आपको यह दस्तावेज कहां से मिले। इसपर जवाब देते हुए वकील ने कहा नेट से डाउनलोड किया।

इसपर जज ने फिर सवाल किया कि कौन से वेबसाइट से डाउनलोड किया? साथ ही जज ने कहा कृपया, कोर्ट को टेक फॉर ग्रांट मत लीजिए। हम आपके साथ धैर्य बरत रहे, लेकिन इसे टेक फॉर ग्रांट मत लीजिए। पीआइएल कर दिया, जबकि नागरिकता का इश्यू दो बार डिसमिस हो चुका है। बताइए, आप पेटिशनर ने कब सक्षम अथॉरिटी से एप्रोच किया।

यह है मामला

कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर की ओर से 21 जून को हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में एक याचिका दाखिल की गई थी। इसमें कहा गया था- राहुल गांधी भारत के नागरिक नहीं हैं। वह ब्रिटिश नागरिक हैं। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 84 (ए) में निहित प्रावधानों के तहत सांसद बनने के योग्य नहीं हैं।

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विग्नेश शिशिर के वकील अशोक पांडेय ने बताया कि राहुल गांधी की नागरिकता के संबंध में हमने बैकअप्स लिमिटेड के निदेशक के रूप में उनके आईटीआर को रिकॉर्ड में लाया है। जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि वह ब्रिटिश नागरिक हैं। अनुच्छेद 102 में निहित प्रावधानों के तहत उन्हें सांसद के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य ठहराया गया था। अधिनियम की धारा आठ (3) के साथ हमने ऐसा इसलिए कहा है, क्योंकि उन्हें दोषी ठहराया गया है। उन्हें दो साल की सजा सुनाई गई है, जिससे उनके लिए सांसद चुने जाने की अयोग्यता पैदा हो गई है।

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