आरयू वेब टीम। दिल्ली कोर्ट ने बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन को बड़ी राहत देते हुए शुक्रवार को एक अंतरिम निषेधाज्ञा पारित कर दी है। इसके मुताबिक अमिताभ बच्चन की अनुमति के बिना उनकी तस्वीर और आवाज का उपयोग नहीं किया जा सकता है। अदालत ने अपने आदेश के माध्यम से बड़े पैमाने पर व्यक्तियों को अभिनेता के व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन करने से रोक दिया।
न्यायमूर्ति नवीन चावला ने अपना फैसला सुनाते वक्त कहा कि “अमिताभ बच्चन, एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं। विभिन्न विज्ञापनों में उनकी आवाज और उनके नाम का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब, अमिताभ बच्चन की अनुमति या प्राधिकरण के बिना, अपने स्वयं के सामान और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए, कोई भी उनके सेलिब्रिटी स्टेटस का उपयोग नहीं कर सकता है।”
गौरतलब है कि बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया। जिसमें बिग बी ने अपनी छवि, व्यक्तित्व विशेषताओं, आवाज और नाम की रक्षा करने के लिए यह कदम उठाया है।
यह भी पढ़ें- दोबारा संक्रमित हुए अमिताभ बच्चन ने खुद को बताया हेल्पलेस, लिखा दो टीके व बूस्टर डोज के बाद भी हो गया कोरोना
याचिका दायर होने के बाद जाने-माने वकील हरीश साल्वे ने न्यायमूर्ति नवीन चावला के समक्ष अमिताभ बच्चन की तरफ से पक्ष रखा और तमाम दलीलों को सुनने व समझने के बाद कोर्ट ने अमिताभ बच्चन के पक्ष में अपना फैसला सुनाया।