दिल्‍ली हाई कोर्ट ने सुनाया LG विनय सक्‍सेना के पक्ष में फैसला,  AAP नेताओं को हटाना पड़ेगा पोस्‍ट

विनय कुमार सक्‍सेना
विनय कुमार सक्‍सेना। (फाइल फोटो)

आरयू वेब टीम। दिल्‍ली के उपराज्‍यपाल व आम आदमी पार्टी की दिल्‍ली सरकार के बीच चल रही खींचतान के बीच दिल्‍ली हाई कोर्ट ने एलजी विनय कुमार सक्‍सेना के पक्ष में फैसला सुनाया है। मानहानि मामले में मंगलवार को आम आदमी पार्टी के नेताओं को बड़ा झटका देते हुए हाई कोर्ट ने उपराज्यपाल के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गयी अमर्यादित पोस्ट हटाने को कहा है। वहीं फैसले के बाद एलजी ने सोशल मीडिया पर ही जवाब देते हुए लिखा सत्‍यमेव जयते।

एक रिपोर्ट के अनुसार हाई कोर्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के पक्ष में अंतरिम आदेश पारित किया है। हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को दिल्ली के उपराज्यपाल के खिलाफ कथित अमर्यादित पोस्ट हटाने के लिए निर्देश दिए हैं।

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कोर्ट ने आप नेताओं को एलजी विनय कुमार सक्सेना के खिलाफ सोशल मीडिया पर अमर्यादित पोस्ट हटाने के लिए कहा है। कोर्ट ने इससे पहले 22 सितंबर को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।

मानहानि का केस फाइल करने से पहले एलजी विनय कुमार सक्सेना ने आप के नेताओं को नोटिस जारी कर सफाई मांगी थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इससे इनकार कर दिया था।

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बता दें कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेताओं संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, आतिशी समेत पांच नेताओ के विरुद्ध दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था। एलजी की मानहानि से जुड़े मामले में की गई अपील पर हाई कोर्ट ने आज अंतरिम आदेश दिया है।

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