केजरीवाल सरकार की बड़ी जीत, सुप्रीम कोर्ट से मिला ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार

ट्रांसफर-पोस्टिंग
फैसला सुनाते जजों का पैनल।

आरयू वेब टीम। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के जिस फैसले पर देश की निगाहें लगी थी वो फैसला आ गया है। अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार मांग रही दिल्ली की केजरीवाल सरकार की याचिका पर पांच जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुना दिया है। दिल्ली में ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को है ये आज फाइनल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि अफसरों की पोस्टिंग और ट्रांसफर का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होगा।

सीजेआइ चंद्रचूड़ ने कहा, चुनी हुई सरकार को प्रशासन चलाने की शक्तियां मिलनी चाहिए अगर ऐसा नहीं होता तो यह संघीय ढांचे के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। अधिकारी जो अपनी ड्यूटी के लिए तैनात हैं उन्हें मंत्रियों की बात सुननी चाहिए अगर ऐसा नहीं होता है तो यह सिस्टम में बहुत बड़ी खोट है। चुनी हुई सरकार में उसी के पास प्रशासनिक व्यस्था होनी चाहिए। अगर चुनी हुई सरकार के पास ये अधिकार नहीं रहता तो फिर ट्रिपल चेन जवाबदेही की पूरी नहीं होती।

साथ ही कहा कि एनसीटी एक पूर्ण राज्य नही है ऐसे में राज्य पहली सूची में नहीं आता। एनसीटी दिल्ली के अधिकार दूसरे राज्यों की तुलना में कम है। दिल्ली में अफसरो के ट्रांसफर, पोस्टिंग के अधिकार को लेकर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ का फैसला सीजेआइ डी वाई चंद्रचूड़ द्वारा पढ़ा गया। फैसला सुनाने से पहले उन्होंने कहा था कि ये फैसला सभी जजों की सहमित से लिया गया है।

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उन्होंने कहा कि ये बहुमत का फैसला है। सीजेआई ने फैसला सुनाने से पहले कहा कि दिल्ली सरकार की शक्तियों को सीमित करने को लिए केंद्र की दलीलों से निपटना आवश्यक है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये मामला सिर्फ सर्विसेज पर नियंत्रण का है। चार जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र बनाम दिल्ली विवाद के कई मसलों पर फैसला दिया था, लेकिन सर्विसेज यानी अधिकारियों पर नियंत्रण जैसे कुछ मुद्दों को आगे की सुनवाई के लिए छोड़ दिया था।

14 फरवरी 2019 को इस मसले पर दो जजों की बेंच ने फैसला दिया था लेकिन दोनों जजों, जस्टिस ए के सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण का निर्णय अलग-अलग था। इसके बाद मामला तीन जजों की बेंच के सामने लगा और आखिरकार चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच ने मामला सुना। अब आज इस मामले पर फैसला आया है।

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