EC की नई गाइडलाइन, 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रैली और पदयात्रा को दी मंजूरी

रैली और पदयात्रा

आरयू वेब टीम। कोरोना की वजह से चुनावी मौसम में प्रचार पर कई तरह की पाबंदियां लगी हुई थीं, लेकिन अब चुनाव आयोग ने कम होते मामलों के बीच कई तरह की पाबंदियों से छूट दे दी है। पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने अब 50 फीसदी क्षमता के साथ रैली करने की मंजूरी दे दी है। साथ चुनाव आयोग ने इसे लेकर नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है।

नई गाइडलाइन के मुताबिक राजनीतिक पार्टियां अब पदयात्रा भी निकाल सकेंगी। प्रचार के समय को भी दो घंटे तक बढ़ा दिया गया है। अब रात दस बजे से सुबह छह बजे तक सिर्फ बैन रहने वाला है। गाइडलाइन के मुताबिक, अब हॉल और खुले मैदान में चुनावी बैठकों के लिए छूट दी गई है।

इन नियमों का करना होगा पालन-

रैली वहीं होगी जिस जगह को जिला के प्रशासिक अफसर चिन्हित करेंगे। इसके लिए एसडीएम की इजाजत जरूरी होगी।

बंद हॉल में होने वाली बैठकों में हॉल की क्षमता के अधिकतम 50 फीसदी लोग शामिल होने की इजाजत होगी।

वहीं जिला प्रशासन तय करेगा मैदानों की क्षमता, जबकि खुले मैदानों का आवंटन जिला प्रशासन ई-सुविधा पोर्टल के माध्यम से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर समान रूप से करेगा। मैदानों की क्षमता जिला प्रशासन की ओर से काफी पहले से तय की जाएगी और सभी पक्षों को इसकी सूचना दी जाएगी।

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सभा स्थल के पास कई प्रवेश और निकास गेट होने चाहिए।

सभी एंट्री गेट पर पूरी स्वच्छता और थर्मल स्क्रीनिंग होनी चाहिए. पर्याप्त संख्या में हैंड सैनिटाइजर एंट्री गेट के साथ-साथ उसके भीतर भी रखे जाने चाहिए।

फिजिकल डिस्टेंसिंग के मानदंडों, मास्क पहनने और अन्य उपायों का पालन सुनिश्चित जरूरी।

खुले मैदान में बैठकों के दौरान लोगों को पर्याप्त समूहों में समायोजित किया जाना चाहिए। लोगों के बीच पर्याप्त दूरी रखी जाना चाहिए। आयोजक इस व्यवस्था को सुनिश्चित करेंगे और नोडल अधिकारी पालन सुनिश्चित कराएंगे।

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