आरयू ब्यूरो
नई दिल्ली। होटल व रेस्टूरेंट अब आपसे जबरदस्ती सर्विस चार्ज नहीं ले सकेंगे। चार्ज लेने के लिए उन्हें आपको खुश करना होगा। होटल व रेस्टूरेंट संचालकों की मनमानी पर रोक लगाते हुए सरकार ने नए साल पर यह आदेश जारी किया है। केद्रिंय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में इस बारे में शिकायत मिलने पर यह कार्रवाई की गई है।
अभी तक होटल रेस्टोरेंट की बिल में 5 से 20 प्रतिशत तक सर्विस चार्ज जुड़कर आता था। जिसे ग्राहक हर हाल में अदा करता था, जबकि पहले भी यह वैकल्पिक ही था। अधिकतर लोग जानकारी के अभाव में इसे देना आवश्यक भी समझते हैं।
आज सरकार ने अपने एक आदेश में कहा है कि सर्विस चार्ज होटल या रेस्टूरेंट द्वारा कस्टमर से अपनी सेवाओं के बदले लिया जाता है। अगर ग्राहक उनकी सेवाओं से खुश नहीं है तो वह यह चार्ज देने से इनकार कर सकता है। इस चार्ज को देने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता।
सरकार के इस फैसले के बाद होटल व रेस्टूरेंट की सर्विस सुधरने के साथ ही लोगों के पैसे में भी बचत होगी। हालांकि यह भी हो सकता है कि वह अपने दाम बढ़ाकर इसकी भरपाई कर लें।