आरयू वेब टीम। ज्ञानवापी मस्जिद केस में शुक्रवार को हाई कोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। इस आदेश के बाद अब ज्ञानवापी परिसर और शिवलिंग की कार्बन डेटिंग या वैज्ञानिक जांच नहीं हो सकेगी। इससे पहले हाई कोर्ट ने सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग के वैज्ञानिक परीक्षण कराने की अनुमति दे दी थी।
हाई कोर्ट के इसी आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक का फैसला सुनाया। इस मामले अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 मई को ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग की प्राचीनता का पता लगाने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की निगरानी में वैज्ञानिक परीक्षण का आदेश दिया था। हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक सोमवार से वैज्ञानिक परीक्षण शुरू होना है।
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गुरुवार को मस्जिद कमेटी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हुजैफा अहमदी ने प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, पीएस नरसिम्हा और जेबी पार्डीवाला की पीठ के समक्ष मामले का जिक्र करते हुए कहा कि हाई कोर्ट ने शिवलिंग के वैज्ञानिक परीक्षण और कार्बन डेटिंग का आदेश दिया है। इसके खिलाफ उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की गई है।