ज्ञानवापी परिसर के पुरातात्विक-वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका पर सुनवाई पूरी, कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

ज्ञानवापी मस्जिद

आरयू ब्यूरो, वाराणसी। ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी की जिला अदालत ने शुक्रवार को कार्बन डेटिंग की मांग वाली याचिका पर दोनों पक्षों की दलील सुनी। जिसके बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अब 21 जुलाई को कोर्ट फैसला सुनाएगी।

मई में अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा पूरे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वेक्षण की मांग पर सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की। हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील विष्णु शंकर जैन की याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था।

विष्णु जैन की याचिका पर विचार करने के बाद अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद समिति से हिंदू पक्ष की दलीलों पर प्रतिक्रिया देने को कहा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद, कोर्ट ने कार्बन डेटिंग पर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है।

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ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि हमने अदालत से पूरे ज्ञानवापी परिसर की वैज्ञानिक और पुरातात्विक जांच की मांग की। जिस पर आज दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने 21 जुलाई के लिए निर्णय सुरक्षित रखा। पक्षकार का कहना था कि वैज्ञानिक जांच ही इस विवाद को हल कर सकती है।

बता दें कि किसी व्यक्ति के जन्म वर्ष के आधार पर उम्र का पता लगाना आसान है, लेकिन किसी पौधे, जीवाश्म अवशेषों, मृत जानवरों या किसी वस्तु की उम्र निर्धारित करना कठिन काम है। डेटिंग, वस्तुओं के इतिहास या विभिन्न प्रजातियों के विकास की प्रक्रिया को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

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