शंकराचार्य अविमुक्तेश्‍वरानंद ने हाईकोर्ट में दाखिल की अग्रिम जमानत याचिका

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आरयू ब्यूरो, लखनऊ/प्रयागराज। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्‍वरानंद सरस्वती के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। जिसमें गिरफ्तारी का अंदेशा देखते हुए अविमुक्तेश्‍वरानंद ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। अविमुक्तेश्‍वरानंद की याचिका हाईकोर्ट में स्वीकार हो गई है। इस पर जल्द सुनवाई हो सकती है।

जानकारी के मुताबिक आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज की अर्जी पर रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने माघ मेला क्षेत्र में घटनास्थल का मुआयना किया। सोमवार को अविमुक्तेश्‍वरानंद के वकीलों ने हाईकोर्ट के सीनियर वकीलों से लंबी बातचीत की थी। इसके बाद मंगलवार को शंकराचार्य की तरफ से अग्रिम जमानत याचिका दाखिल कर दीग गई।

तुलसी पीठाधीश्‍वर स्वामी रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने 173 (4) के तहत जिला कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। एडीजे रेप एंड पोक्सो स्पेशल कोर्ट विनोद कुमार चौरसिया ने झूंसी थाने की पुलिस को मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया था। स्वामी अविमुक्तेश्‍वरानंद के वकीलों ने आज इलाहाबाद हाईकोर्ट अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। पुलिस के एक्शन, मूवमेंट को देखते हुए पहले ही तय था कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्‍वरानंद हाईकोर्ट का रुख करेंगे।

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दरअसल कोर्ट के इस आदेश के अनुपालन में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। झूंसी थाना पुलिस ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्‍वरानंद, उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरी और दो-तीन अज्ञात के खिलाफ एफआइआर दर्ज की है। एफआइआर बीएनएस की धारा 351(3), लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5l, 6,3,4(2),16 और 17 के तहत एफआइआर दर्ज की गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना भी शुरू कर दी है। इस मामले में पीड़ित नाबालिग लड़कों का बयान स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में ऑन कैमरा दर्ज किया गया था।

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