बिहार चुनाव के बीच IRCTC केस में लालू परिवार को बड़ा झटका, कोर्ट ने तय किए आरोप

लालू यादव
लालू प्रसाद यादव। (फाइल फोटो)

आरयू वेब टीम। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच राजद सुप्रीमो लालू यादव को बड़ा झटका लगा है। रेलवे टेंडर घोटाला मामले में कोर्ट ने लालू यादव को मुख्य आरोपित बनाया है। साथ ही कोर्ट ने राबड़ी और तेजस्वी को भी इस मामले में आरोपित बनाया है। तीनों के खिलाफ आरोप तय हुए हैं और कोर्ट ने कहा है कि लालू यादव ने सरकारी पद पर रहते हुए उसका दुरुपयोग किया। जज ने कहा कि, सोच समझ कर लालू यादव ने साजिश की है।

वहीं कोर्ट ने लालू यादव से पूछा कि क्या आप अपना अपराध मानते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं निर्दोष हूं। वहीं कोर्ट ने राबड़ी से पूछा गया कोर्ट ने राबड़ी को आरोप भी समझाया जिसके बाद राबड़ी देवी ने कहा कि केस गलत है हम मुकदमा करेंगे। लालू-राबड़ी और तेजस्वी तीनों ने ही आरोप मानने से इनकार कर दिया और कहा कि हम मुकादमे का सामना करेंगे। कोर्ट ने इस मामले में लालू को मुख्य आरोपित और राबड़ी को दूसरा और तेजस्वी को तीसरा आरोपित बनाया है।

कोर्ट ने कहा कि लालू परिवार पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में केस दर्ज किया है। लालू यादव पर भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और अपराधिक मामले में केस दर्ज होगा। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर 120 बी के तहत केस चलेगा। वहीं आइपीसी की धारा 420 के तहत भी केस चलेगा। कोर्ट ने साफ किया है कि, जमीन का हक राबड़ी-तेजस्वी को देने की एक साजिश थी। वहीं सुनवाई के बाद लालू राबड़ी और तेजस्वी कोर्ट रुम से बाहर निकल गए हैं, हालांकि उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया गया है।

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गौरतलब है कि यह मामला साल 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव केंद्र में रेल मंत्री थे। सीबीआई के मुताबिक, इस अवधि में रांची और पुरी स्थित आइआरसीटीसी के दो होटलों के रखरखाव का ठेका सुझाता होटल्स नामक एक निजी कंपनी को गलत तरीके से दिया गया था। जांच एजेंसी का आरोप है कि इस सौदे के बदले लालू परिवार को पटना में एक कीमती जमीन दी गई थी।

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