जबरदस्‍ती हनुमान चालीसा पढ़ने के विवाद में सांसद नवनीत राणा को पति समेत कोर्ट ने दी जमानत, शर्तों का करना होगा पालन

सांसद नवनीत राणा
फाइल फोटो।

आरयू वेब टीम। मुंबई स्थित मातोश्री के बाहर जबरदस्‍ती हनुमान चलीसा पढ़ने व नफरत फैलाने के मामले में जेल में बंद निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को आखिरकार आज जमानत मिल ही गयी है। मुंबई की एक विशेष अदालत ने दंपत्ति के अधिवक्‍ता रिजवान मर्चेंट की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पति-पत्‍नी को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है।

दोनों पर देशद्रोह और दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप सहित आइपीसी की विभिन्‍न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। आज विशेष न्यायाधीश आर एन रोकाडे ने जमानत याचिका स्वीकार करते हुए कहा है कि जमानत पर रहते हुए आवेदक इस तरह का अपराध दोबारा नहीं करेंगे और मामले से संबंधित किसी भी विषय पर प्रेस को संबोधित नहीं करेंगे।

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दंपति ने अधिवक्‍ता रिजवान मर्चेंट और अबाद पोंडा के माध्यम से दायर अपनी जमानत याचिका में दावा किया था कि मुख्यमंत्री के निजी आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने के आह्वान को शत्रुता या घृणा की भावनाओं को बढ़ावा देने वाला कार्य नहीं कहा जा सकता है। साथ ही कहा गया कि आइपीसी की धारा 153 (ए) के तहत आरोप कायम नहीं रह सकता।

गौरतलब है कि नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को 23 अप्रैल को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। दोनों की गिरफ्तारी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर जबरदस्‍ती हनुमान चालीसा पढ़ने के विवाद में हुई थी। इससे पहले हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।

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