आरयू वेब टीम। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2001 में जय शेट्टी की हत्या के मामले में अदालत ने गैंगस्टर छोटा राजन की उम्रकैद की सजा बुधवार को निलंबित कर दी और उसे इस मामले में जमानत दे दी। बहरहाल, राजन अन्य आपराधिक मामले के संबंध में अभी जेल में ही रहेगा। इस मामले में राजन को इस साल की शुरुआत में दोषी करार दिया गया था और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। इस दौरान न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने उसे एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी है।
दरअसल ये राजन की दूसरी आजीवन कारावास की सजा थी। वो पहले से ही 2011 में पत्रकार ज्योतिर्मय डे की हत्या के लिए सजा काट रहा था। वही इसी क्रम में आज न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने उसे जमानत दे दी और विशेष मकोका अदालत के फैसले के खिलाफ उसकी अपील पर फैसला होने तक उसकी आजीवन कारावास की सजा को सस्पेंड कर दिया।
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बता दें कि जय शेट्टी मध्य मुंबई के गामदेवी में स्थित गोल्डन क्राउन होटल के मालिक थे। ऐसे में मुंबई बेस्ट गैंगस्टर छोटा राजन की ओर से उनसे रंगदारी मांगी गई। मांग पूरी नहीं होने पर जय शेट्टी को गैंगस्टर के दो गुर्गों ने चार मई साल 2001 को उन्ही होटल की पहली मंजिल पर गोली मार दी थी। इस पूरे मामले में पुलिस ने होटल के मैनेजर की शिकायत के आधार पर हत्या का मामला दर्ज किया था। पुलिस की जांच में ये बात सामने आई थी कि जय को छोटा राजन गिरोह के सदस्य हेमंत पुजारी से रंगदारी के लिए फोन आया था।
बड़ी रकम की मांग की गई थी। हालांकि, मांग नहीं पूरे होने पर उनकी हत्या कर दी गई। वही मामले में गैंगस्टर राजन के खिलाफ जबरन वसूली और संबंधित अपराधों के लिए कई मामले दर्ज किए गए। फिर मामले में राजन और अन्य आरोपियों के खिलाफ मकोका के तहत भी आरोप जोड़े गए थे।