कंझावला कांड के चारों आरोपितों पर चलेगा हत्या का केस

कंझावला कांड

आरयू वेब टीम। रोहिणी कोर्ट ने गुरुवार को कंझावला कांड के चार आरोपितों के खिलाफ हत्या का केस चलाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने चारों आरोपितों पर मर्डर की धारा के तहत चार्ज फ्रेम किए हैं। ये आरोपित अंजलि की मौत के समय कार में सवार थे। दरअसल दिल्ली के कंझावला में एक जनवरी की रात को अंजलि सिंह का शव मिला था। युवती को 13 किमी तक दिल्ली की सड़कों पर घसीटा गया था।

कंझावला केस में रोहिणी कोर्ट ने मनोज मित्तल, अमित खन्ना, कृष्ण और मिथुन पर आइपीसी की धारा 302 (हत्या), 201 (सबूत मिटाने), 212 (अपराधी को शरण), 120बी (साजिश) के तहत आरोप लगाए गए हैं। न्यायालय द्वारा अभियुक्त दीपक, आशुतोष और अंकुश पर 201, 212, 182, 34 आइपीसी का आरोप लगाया गया है। अदालत ने इन तीनों को आइपीसी की धारा 120बी से बरी कर दिया गया है। अमित पर लापरवाही से कार चलाने की धारा लगाई गई है। रोहिणी कोर्ट 14 अगस्त को औपचारिक आरोप सुनाएगी।

रोहिणी अदालत ने अप्रैल में 800 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई थी। इसमें पुलिस ने सात लोगों को आरोपित बनाया। पुलिस ने 117 गवाहों से पूछताछ की थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नीरज गौड़ ने आरोपितों व अभियोजन पक्ष की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। इस पर गुरुवार को फैसला आया है।

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बता दें कि कंझावला में युवती का नग्न शव मिला था। पुलिस ने जांच की तो घटनास्थल से कुछ दूरी पर पुलिस को एक स्कूटर भी मिला। स्कूटी के नंबर के आधार पर युवती की पहचान हुई। एक जनवरी की देर रात पांच आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच के दौरान पुलिस ने दावा किया कि कार सवार पांच युवकों ने अंजलि को टक्कर मार दी। इसके बाद चार किमी तक सड़क पर घसीटा गया। जिससे उसकी मौत हो गई, हालांकि बाद में पुलिस ने कहा कि आरोपितों ने पीड़ित को 13 किमी तक गाड़ी से घसीटा था। पूछताछ के दौरान आरोपितों ने स्वीकार किया कि वे शराब के नशे में थे।

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