आरयू वेब टीम। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो की तरफ से दायर चौथे पूरक आरोपपत्र (चार्जशीट) पर संज्ञान लिया, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब समाप्त हो चुकी दिल्ली शराब आबकारी नीति 2021-22 के गठन और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के मामले में आरोपी बनाया गया है।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने चार्जशीट में नामित सभी छह आरोपितों अरविंद केजरीवाल, दुर्गेश पाठक, अमित अरोड़ा, विनोद चौहान, आशीष माथुर और पी. सरथ रेड्डी को समन जारी किया है। अदालत ने अब मामले को 11 सितंबर के लिए सूचीबद्ध किया है। अरविंद केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल में हैं, इसलिए कोर्ट ने केजरीवाल को पेश करने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया है।
हालांकि कोर्ट ने केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश करने की इजाजत दे दी है। जेल में बंद दूसरे आरोपितों को भी प्रोडक्शन वारंट जारी हुआ है, जबकि दूसरे आरोपितों मसलन आप पार्टी नेता दुर्गेश पाठक को खुद अदालत में हाजिर होकर जमानत लेनी होगी।
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बता दें कि सीबीआइ की चार्जशीट के मुताबिक, अरविंद केजरीवाल कथित शराब नीति घोटाला केस के मुख्य साजिशकर्ताओं में शामिल हैं। आरोप है कि केजरीवाल के करीबी विजय नायर ने इनके निर्देश पर साउथ लॉबी के शराब व्यापारियों और मैन्युफैक्चरर्स से संपर्क किया था। साउथ लॉबी से रिश्वत के रूप में मिले सौ करोड़ रुपये को कथित तौर पर आप ने गोवा चुनाव में खर्च किया था।