कुमार विश्‍वास व तेजिंदर बग्गा को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने रद्द की FIR तो कवि ने फिर किया केजरीवाल पर कटाक्ष

कुमार विश्‍वास तेजिंदर बग्गा

आरयू वेब टीम। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कवि कुमार विश्‍वास और बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने दोनों के खिलाफ दर्ज एफआइआर को रद्द कर दिया है। पंजाब पुलिस ने दोनों नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की थी। कुमार विश्‍वास और तेजिंदर बग्गा पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान के मामले में केस दर्ज हुआ था।

वहीं, कोर्ट के फैसले के बाद कुमार विश्‍वास ने ट्वीट कर प्रतिक्रिया देते हुए एक बार फिर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर तीखा कटाक्ष किया है। कुमार विश्‍वास ने कहा, “सरकार बनते ही मुझ पर एफआइआर करके असुरक्षित आत्ममुग्घ बौने ने जो पंजाब पुलिस मेरे घर भेजी थी, उस बेबुनियाद एफआइआर को आज उच्च न्यायालय पंजाब ने खारिज कर दिया। न्यायपालिका व मुझे प्यार करने वालों का आभार। प्यारे अनुज भगवंत मान को पुनः सलाह कि पंजाब के स्वाभिमान को बौनी नजरों से बचाए।”

गौरतलब है कि इस मामले में पूछताछ के लिए कुमार विश्‍वास के गाजियाबाद स्थित घर पर पंजाब पुलिस की टीम पहुंची थी। वहीं बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा को दिल्ली स्थित उनके घर से उठा लिया गया था। इससे पहले मई महीने में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कथित तौर पर भड़काऊ बयान देने के मामले में  कुमार विश्वास की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।

यह भी पढ़ें- पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने दी तजिंदर बग्गा को राहत, गिरफ्तारी पर लगाई लंबी रोक

पंजाब की रूपनगर पुलिस ने शिकायतकर्ता द्वारा उसे और ‘आप’ समर्थकों को खालिस्तानी पुकारे जाने का आरोप लगाने के बाद कुमार विश्‍वास के खिलाफ मामला दर्ज किया था। शिकायत में दावा किया गया है कि यह घटना 12 अप्रैल को हुई थी, जब कुमार विश्‍वास ने केजरीवाल पर अलगाववादियों का समर्थन करने का आरोप लगाते हुए टिप्पणी की थी। कुमार विश्‍वास ने अपने खिलाफ दर्ज एफआइआर को रद्द करने की मांग करते हुए हाई कोर्ट का रुख किया था।

यह भी पढ़ें- पंजाब की मान सरकार ने 424 VIP की सुरक्षा ली वापस