आरयू वेब टीम। लैंड फॉर जॉब घोटाले केस में मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के परिवार को बड़ी राहत मिली है। इस मामले में कोर्ट ने आरोपितों को पेश होने के लिए कहा था, जिसके बाद लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव और हेमा यादव कोर्ट में पेश हुईं। जहां सुनवाई कर राउज एवेन्यू कोर्ट ने सभी आरोपितों को जमानत दे दी है। साथ ही कोर्ट ने आरोपितों को 50 हजार रुपये मुचलके और इतनी ही राशि के एक सिक्योरिटी बॉन्ड के साथ राहत दी है।
यह भी पढ़ें- लालू यादव को चारा घोटाला मामले में मिली जमानत, आधी सजा काटने के बाद जेल से आएंगे बाहर
राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि मामले में लालू व तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती समेत आठ आरोपितों को पेश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सीबीआइ की पहली और दूसरी चार्जशीट में पेश हो चुके हैं। पिछली सुनवाई में राउज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लिया था। आरोपितों को 11 मार्च को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने हेमा, तेज प्रताप यादव व अन्य को समन भेजा था। इस केस में लालू परिवार समेत 103 लोग आरोपित हैं इससे पहले सीबीआइ ने कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी।
यै है पूर मामला मामला
दरअसल पूरा मामला 2004 से 2009 के बीच का है उस समय लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे। आरोप के मुताबिक लालू यादव के मंत्री रहते हुए रेलवे में नौकरी लगवाने के बदले में आवेदकों से जमीन और प्लॉट लिए गए थे। आरोप ये भी लगा कि आवेदकों से जो जमीनें ली गई हैं उसे लालू की पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारत के नाम पर लिया गया। केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस घोटाले में पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी मांगी थी, गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी थी।