लालू यादव को चारा घोटाला मामले में मिली जमानत, आधी सजा काटने के बाद जेल से आएंगे बाहर

लालू यादव का पासपोर्ट
लालू प्रसाद यादव (फाइल फोटो।)

आरयू वेब टीम। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को जमानत मिल गई है। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता आरजेडी सुप्रामो को झारखंड हाई कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है। इस दौरान उन्हें एक लाख के निजी मुचलके का बांड भरना होगा। उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए हैं कि लालू यादव बिना अनुमति के वे देश से बाहर नहीं जाएंगे और ना ही अपना पता और मोबाइल नंबर बदलेंगे।

लालू की जमानत को लेकर मामला नौ अप्रैल को भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन सीबीआइ ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय मांगा था। लेकिन शनिवार को हुई सुनवाई में लालू यादव को जमानत दी गई है। फिलहाल, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष का दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा है।

लालू की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि जमानत के लिए लालू को एक लाख रुपये का मुचलका देना होगा। साथ ही 10 लाख रुपये का जुर्माना भरना होगा। इसके अलावा उन्हें अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा। बिना अदालत की अनुमति के लालू विदेश नहीं जा सकेंगे।

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इधर, आरजेडी सुप्रीमो की जमानत पर प्रतिक्रिया देते हुए हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा कि लालू यादव की मिली जमानत का हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा स्वागत करती है। जीतन राम मांझी उनके स्वास्थ्य को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे। उन्होंने हमेशा इस चीज का जिक्र भी किया है कि लालू प्रसाद यादव जल्द ही स्वस्थ होकर हम सब के बीच में आएं। आज उनको जमानत मिली है यह खुशी का माहौल है। जमानत के बाद अब वह समूचित इलाज कराकर जल्द ही हम सबों के बीच में आएंगे।

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