IRCTC घोटाला: लालू की अंतरिम जमानत 28 जनवरी तक बढ़ी

कांग्रेस अध्यक्ष
फाइल फोटो।

आरयू वेब टीम। 

आइआरसीटीसी घोटाले से जुड़े दो मामलों में दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद की अंतरिम जमानत अवधि 28 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी है। यह दोनों मामले सीबीआइ और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दायर किए गए हैं।

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विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने लालू यादव की पत्‍नी राबड़ी देवी और पुत्र तेजस्वी यादव की अंतरिम जमानत की अवधि भी 28 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी है। लालू यादव और अन्य लोगों की नियमित जमानत याचिका पर फैसला अब 28 जनवरी को आएगा। इस मामले पर अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 11 फरवरी की तारीख तय की है। यह मामला आइआरसीटीसी के दो होटलों की देखरेख का काम निजी फर्मों को सौंपने में हुई कथित अनियमितताओं से संबंधित है।

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यहां बताते चलें कि कि पिछली बार 20 दिसंबर को हुई सुनवाई में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव जेल से वीडियो क्रांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए थे। वहीं, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव भी कोर्ट पहुंचे थे और न्यायालय ने लालू यादव की अंतरिम जमानत की अवधि 19 जनवरी तक बढ़ा दी थी।

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