22 साल बाद एमएलए मर्डर केस में प्रभुनाथ को हुई उम्रकैद की सजा

Prabhunath-Singh

आरयू बेब टीम।

कोर्ट ने पूर्व विधायक अशोक सिंह हत्याकांड मामले में आज पूर्व सांसद व राजद नेता प्रभुनाथ सिंह को उम्रकैद की सजा सुनायी है। हजारीबाग जेल में बंद प्रभुनाथ सिंह की वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए आज एडीजे 9th सुरेन्द्र शर्मा की कोर्ट में पेशी हुई।

इसके बाद प्रभुनाथ सिंह, उनके भाई दीनानाथ सिंह व रितेश सिंह को इस मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। अदालत के इस फैसले के बाद केदारनाथ सिंह ने कहा कि उन्हें अदालत पर पूरा भरोसा है और वे हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।

वहीं 22 साल पुराने इस मामले में दिवंगत विधायक अशोक सिंह का परिवार आरोपितों के लिए फांसी की सजा चाहता था। सुनवाई के दौरान अदालत के बाहर काफी संख्या में प्रभुनाथ के समर्थकों का जमावड़ा था, जिससे देखते हुए सुरक्षा व्‍यवस्‍था बढ़ा दी गई थी।

बता दें कि अशोक सिंह मशरक के विधायक थे, जिनकी हत्या हो गयी थी और उनकी हत्‍या का आरोप प्रभुनाथ सिंह पर लगा था। अशोक सिंह जनता दल से उस समय विधायक थे। 1995 में पटना स्थित उनके आवास पर उनकी गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी।