मतदाताओं की सुरक्षा के लिए नहीं दिखाएंगे मतदान केंद्रों की वीडियो फुटेज, चुनाव आयोग ने दी सफाई

चुनाव आयोग

आरयू वेब टीम। ईवीएम और वोटर‍ लिस्‍ट में हेरफेर और मोदी सरकार के इशारों पर काम करने का आरोप झेल रहे चुनाव आयोग ने आज नया दावा किया है। मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग फुटेज सार्वजनिक करने की मांग पर चुनाव आयोग ने सफाई भी दी है। आयोग ने शनिवार को कहा कि इस प्रकार की मांगें मतदाता की निजता और सुरक्षा को खतरे में डाल सकती हैं। आयोग के अधिकारियों के अनुसार, हालांकि ये बातें सतही तौर पर मतदाता हितैषी लग सकती हैं, लेकिन वास्तव में इनका उद्देश्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाना हो सकता है।

अधिकारियों ने बताया कि इस मांग को तार्किक तरीके से प्रस्तुत किया गया है, लेकिन इसका क्रियान्वयन मतदाता गोपनीयता और सुरक्षा के लिए जोखिमभरा साबित हो सकता है। यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 के प्रावधानों के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के भी खिलाफ है।

आयोग ने स्पष्ट किया कि यदि किसी विशेष दल को किसी बूथ पर कम वोट मिलते हैं, तो वेबकास्टिंग फुटेज के जरिए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि किन मतदाताओं ने मतदान किया और किसने नहीं। इससे संबंधित मतदाताओं को लक्ष्य बनाकर प्रताड़ित किया जा सकता है। आयोग ने यह भी कहा कि वेबकास्टिंग वीडियो को केवल आंतरिक प्रशासनिक उद्देश्य के लिए 45 दिन तक संरक्षित किया जाता है, ताकि यदि इस अवधि में कोई चुनाव याचिका दायर हो तो उसे साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किया जा सके।

सीसीटीवी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की अवधि की वजह अधिकारियों ने बताया कि चुनाव परिणाम घोषित होने के 45 दिन बाद तक कोई भी याचिका दायर की जा सकती है, इसलिए इस अवधि तक वीडियो रिकॉर्डिंग सहेजकर रखी जाती है। यदि किसी अदालत में याचिका दायर होती है, तो संबंधित वीडियो साक्ष्य के रूप में अदालत को दिया जा सकता है। इस अवधि के बाद, यदि कोई चुनौती नहीं मिलती, तो रिकॉर्ड नष्ट कर दिया जाता है, ताकि इनका गलत उपयोग न हो सके।

यह भी पढ़ें- तीन माह में खत्म करेंगे डुप्लिकेट मतदाता पहचान पत्र, EC का दावा

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि मतदाताओं की गोपनीयता की रक्षा उसका दायित्व है, और इस पर किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। आयोग ने सभी राज्यों के चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया है कि यदि 45 दिनों के भीतर कोई कानूनी चुनौती न हो, तो सभी वेबकास्टिंग, सीसीटीवी और वीडियो फुटेज को नष्ट कर दिया जाए।

यह भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को आदेश, EVM का डेटा न करें डिलीट या रीलोड