NDMA ने लॉकडाउन के बाद उद्योगों को खोलने के लिए जारी किए निर्देश

एनडीएमए
प्रतीकात्मक फोटो।

आरयू वेब टीम। विशाखापत्तनम की फैक्ट्री में गैस लीकेज के हादसे के बाद राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने रविवार को गाइडलाइन जारी किया है। लॉकडाउन के बाद विनिर्माण उद्योगों को फिर से शुरू करने के लिए अथॉरिटी ने प्लांट और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए एहतियाती कदम उठाने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं।

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे पत्र में एनडीएमए ने कहा कि पिछले कई हफ्तों से लॉकडाउन के कारण फैक्ट्रियां बंद हैं, ऐसे में संभावना है कि कुछ ऑपरेटर प्लांट चालू करने की तय प्रक्रिया का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। इस वजह से उत्पादन प्लांट, पाइपलाइन, वाल्व में कोई केमिकल रह जाए जो घातक हो सकता है। खतरनाक केमिकल और ज्वलनशील पदार्थों के गोदामों में भी ऐसा संभव है।

सा‍थ ही एनडीएमए की गाइडलाइन के अनुसार किसी यूनिट को दोबारा चालू करते समय पहला सप्ताह ट्रायल के तौर माना जाना चाहिए और सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया जाना चाहिए। कंपनियों को उच्च उत्पादन लक्ष्य हासिल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए।

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इसके अलावा एनडीएमए ने निर्देश देते हुए कहा कि जोखिम को कम करने के लिए आवश्यक है कि किसी खास उपकरण पर काम करने वाले कर्मचारियों को सेनेटाइज किया जाए। इन कर्मचारियों को जागरूक किया जाए ताकि वे किसी भी असामान्य आवाज, गंध, खुले तार, लीकेज, धुएं और कंपन को पहचान कर सचेत कर सकें। इससे प्लांट में किसी भी तरह की दुर्घटना को टालते हुए समय रहते मरम्मत की जा सकती है और आवश्यक होने पर शटडाउन लिया जा सकता है।

इतना ही नहीं एनडीएमए ने कहा है कि चौबीसों घंटे फैक्ट्री परिसर को सेनेटाइज करना चाहिए। फैक्ट्री के कॉमन एरिया और लंच रूम वगैरह को हर दो-तीन घंटे बाद सेनेटाइज करा चाहिए। कॉमन टेबल को हर बार इस्तेमाल के बाद डिसइंफेक्टेंट से साफ किया जाना चाहिए। रहने के स्थान के बारे में कहा गया है कि वहां भी नियमित रूप से सेनेटाइज करना चाहिए ताकि संक्रमण को रोका जा सके।

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