NEET परीक्षा स्थगित करने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, 12 सितंबर को ही होगी…

सुप्रीम कोर्ट

आरयू वेब टीम। नीट परीक्षा की तारीख को बदलने की मांग कर रहे छात्रों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की इस याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद साफ हो गया है कि नीट परीक्षा अब 12 सितंबर को ही होगी। कोर्ट की तरफ से जस्टिस खानविलकर ने छात्रों को टेस्टिंग एजेंसी या फिर सक्षम प्राधिकारी के सामने अपनी बात रखने को कहा है।

दरअसल कंपार्टमेंट परीक्षाओं की वजह से नीट एग्जाम के शेड्यूल को सरकाने का आदेश देने की अपील सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। कोर्ट ने छात्रों से कहा कि सक्षम प्राधिकरण एनटी के सामने अपनी बात रखे। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि कोर्ट के हमारे प्लेटफार्म का इस्तेमाल प्राधिकरणों पर दबाव बनाने के लिए ना करें। हम 16 लाख छात्रों की मेहनत और केंद्र सरकार की इतनी अहम तैयारियों को दरकिनार करते हुए परीक्षा नहीं टाल सकते। वो भी उस समय जब परीक्षार्थियों को एग्जाम इम्तिहान हॉल में दाखिल होने के लिए एडमिट कार्ड भी मिल गए हों।

साथ ही कोर्ट ने कहा कि हां हम प्रोविजनल आधार पर कंपार्टमेंट वालों को नीट परीक्षा में बैठने की इजाजत दे सकते हैं। याचिकाकर्ता वकील शोएब आलम ने कहा कि पिछले साल जेईई को तो टाला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा देने से वंचित छात्रों के लिए अलग से एग्जाम कराने का आदेश एनटीए को दिया था, इस बार भी कीजिए। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि पिछली बार लॉकडाउन था जो कि इस बार नहीं है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि एनटीए के पास जाइए। कोर्ट आदेश पारित नहीं करेगा।

इन एग्जाम डेट्स पर अटक रहा है नीट एग्जाम का शेड्यूल

नीट: 12 सितंबर
सीबीएसई कक्षा 12 में इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षा: 25 अगस्त से 15 सितंबर
आइसीएआर एआइईईए 2021 यूजी(बीएससी प्रवेश के लिए): सात और आठ व 13 सितंबर
कर्नाटक CoMEDK: 14 सितंबर
ओडिशा जेईई: छह से 18 सितंबर
कई छात्रों ने बताया है कि 13 सितंबर को आइसीएआर की परीक्षा नीट 2021 के ठीक एक दिन बाद है और छात्र एक दिन में एक केंद्र से दूसरे केंद्र नहीं जा सकेंगे। वहीं सीबीएसई मैथ्स का पेपर भी 13 सितंबर को होना है।

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बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज सोमवार को यह सुनवाई सीबीएसई इंप्रूवमेंट, कंपार्टमेंट परीक्षा शेड्यूल और नीट यूजी परीक्षा के नोटिफिकेशन वाली याचिका को लेकर हुई। दो अलग अलग याचिकाओं में नीट शेड्यूल और सीबीएसई परीक्षा शिड्यूल को सीधे सीधे चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया था कि सीबीएसई परीक्षा के बीच में ही नीट परीक्षा का भी आयोजन हो रहा है। ऐसे में छात्रों ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।