आरयू वेब टीम।
अपनी अदाओं से रातों-रात लाखों दिलों पर छा जाने वाली प्रिया प्रकाश वारियार को आज उच्चतम न्यायालय से तब बड़ी राहत मिल गयी जब न्यायालय ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर पर आगे की कार्यवाही करने से 21 फरवरी तक के लिए रोक लगा दी। न्यायालय ने राज्यों को प्रिया वारियर, मलयालम फिल्म निर्देशक के मामले से संबंधित कोई और एफआईआर दर्ज करने से भी रोक दिया है।
मलयालम फिल्म के एक गाने से सोशल मीडिया सनसनी बनीं अभिनेत्री प्रिया प्रकाश वारियर की वायरल वीडियो पर उनके खिलाफ होने वाली अदालती कार्यवाही पर रोक लगाने से जुड़ी याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने बुधवारक को न्यायालय सुनवाई कर रहा था।
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इसके साथ ही 18 वर्षीय अभिनेत्री ने न्यायालय से अनुरोध किया कि वह राज्यों को उसके खिलाफ कोई भी आपराधिक प्रक्रिया शुरू करने से रोकने संबंधी निर्देश जारी करे। केरल के त्रिशूर के एक कॉलेज में बीकॉम प्रथम वर्ष की छात्रा प्रिया ने अपनी याचिका में फिल्म ओरू अड्डार लव के गाने मानिक्या मालाराया पूवी के बोल को कथित तौर पर ‘‘आक्रामक’’ या ‘‘किसी खास समुदाय की धार्मिक भावनाओं का उल्लंघन करने’’ के आरोप में दायर प्राथमिकी से बचाव का अनुरोध किया था।
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अभिनेत्री के वकील हरीश बीरन द्वारा याचिका पर यथाशीघ्र सुनवाई करने के अनुरोध पर अदालत ने इस मामले पर सुनवाई की। अभिनेत्री ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर अनुरोध किया कि तेलंगाना में उसके खिलाफ दायर एफआईआर को रद्द किया जाए।