आरयू वेब टीम। राजस्थान हाई कोर्ट से बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को हिरण शिकार प्रकरण मामले में बड़ी राहत मिली है। राजस्थान हाई कोर्ट ने 21 मार्च को सलमान की ट्रांसफर पिटीशन पर सुनवाई करते हुए उसे स्वीकार किया है। हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि अब सभी मामलों की हाई कोर्ट में एक साथ सुनवाई होगी जिससे सलमान खान को अब बार-बार पेशी के लिए कोर्ट नहीं आना होगा।
गौरतलब है कि बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान हिरण शिकार प्रकरण मामले में जमानत पर रिहा हैं। इससे पहले सलमान खान के वकील ने हिरण शिकार प्रकरण से संबंधित सभी अपीलों को हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की याचिका लगा रखी थी जिस पर लगातार हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। हाई कोर्ट में सरकारी अधिवक्ता की तरफ से जवाब पेश करने के लिए अदालत से समय मांगा गया था, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई के लिए 21 मार्च तारीख तय की थी।
मालूम हो कि इससे पहले सेशन कोर्ट में विचाराधीन सलमान से संबंधित अपीलों को हाईकोर्ट में ट्रांसफर करवाने की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई लगातार टलती रही। आरोपित सलमान खान को काले हिरणों के शिकार के मामले में अधीनस्थ न्यायलय से पांच साल की सजा सुनाई गई है और अवैध हथियारों के मामले में उन्हें बरी कर दिया गया है।
सलमान खान के वकील हस्तीमल सारस्वत और रेखा सांखला ने संबंधित अपीलों को सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट में ट्रांसफर करवाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगा रखी थी। वही सरकारी अधिवक्ता गौरव सिंह ने अपनी ओर से जवाब पेश करने के लिए कोर्ट से समय मांगा था जिसको अदालत ने स्वीकार करते हुए सरकारी अधिवक्ता को जवाब पेश करने के लिए समय दिया था।
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बता दें कि साल 1998 में फिल्म हम साथ-साथ है की जोधपुर में शूटिंग के दौरान सलमान खान पर जोधपुर शहर के निकट तीन अलग-अलग स्थान पर काले हिरण के शिकार का आरोप लगा था जिसके बाद उनके खिलाफ घोड़ा फार्म हाउस व भवाद गांव की सरहद में चिंकारा का शिकार करने के अलग-अलग मामले भी दर्ज किए गए थे। इसके अलावा एक तीसरे मामले में उनके खिलाफ दो काले हिरण का कांकाणी गांव में शिकार करने का केस भी दर्ज किया गया।सलमान के खिलाफ चौथे मामले में अवैध हथियारों को केस दर्ज हुआ जिसमें उन्हें पहले ही बरी कर दिया गया है।