आरयू ब्यूरो, लखनऊ। गाजीपुर के समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी के ऊपर 353 (3) बीएनएस के तहत एक मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मुकदमा गाजीपुर कोतवाली में उप निरीक्षक राजकुमार शुक्ल द्वारा दर्ज कराया गया है। सोशल मीडिया और मीडिया में वायरल बयान के बाद गाजीपुर पुलिस ने इसे संज्ञान में लेते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस घटना की पुष्टि एसपी सिटी ज्ञानेंद्र नारायण ने की है।
पुलिस द्वारा दर्ज एफआइआर में लिखा गया है कि सांसद अफजाल अंसारी के इस बयान के कारण साधु समाज ने सोशल मीडिया पर अपनी नाखुशी जाहिर की है। साथ ही पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि यह बयान धारा 353 (3) बीएनएस के तहत दण्डनीय अपराध है। फिलहाल, गाजीपुर पुलिस द्वारा सपा सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है। इस पर सांसद अफजाल अंसारी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक वक्तव्य नहीं आया है।
दरअसल, बीते दिनों सपा सांसद अफजाल अंसारी की गाजीपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इस दौरान उन्होंने गांजा की बिक्री को लेकर लाइसेंस देने की मांग की थी। प्रेसवार्ता के दौरान उन्होंने कहा था कि मादक पदार्थ गांजा को वैध कर देना चाहिए, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग गाजीपुर के मठों में, धार्मिक आयोजनों में पीते हैं।
यह भी पढ़ें- अफजाल अंसारी को HC से बड़ी राहत, गैंगस्टर कोर्ट से मिली सजा हुई रद्द
अफजाल यहीं नहीं रुके थे, उन्होंने कहा था कि अगर कुंभ में एक मालगाड़ी गांजा भेज दीजिए तो भी कम पड़ जाएगा। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा था कि लखनऊ में भी बड़े-बड़े लोग गांजा पीते हैं, इसलिए भांग की तरह सरकार को इसका भी लाइसेंस देना चाहिए।
इस दौरान अफजाल अंसारी ने यूपी में एनकाउंटर को लेकर भी बयान दिया था। एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा था कि झूठी कहानी बनाकर किसी का एनकाउंटर कर देना गलत है। हमारा संविधान भी इसकी इजाजत नहीं देता है। इस दौरान उन्होंने अपने भाई मुख्तार अंसारी अंसारी की मौत को लेकर भी बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि यह मामला कोर्ट में चल रहा है, ऐसे में इसका जवाब हम कोर्ट में ही देंगे