मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत, कोर्ट ने दी सशर्त जमानत

सत्येंद्र जैन
फाइल फोटो।

आरयू वेब टीम। धन शोधन मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें 50 हजार रुपये के मुचलके पर सशर्त जमानत दे दी। साथ सत्‍येंद्र जैन को देश से बाहर जाने पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। जैन को ईडी ने 30 मई 2022 को उनसे कथित तौर पर जुड़ी चार कंपनियों के जरिए धन शोधन के आरोप में गिरफ्तार किया था।

सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश राकेश स्याल ने आरोपितों और ईडी की ओर से आवेदन पर दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। जैन के वकील ने अदालत से कहा था कि उन्हें आगे हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। ईडी ने आवेदन का विरोध करते हुए कहा था कि यदि जैन को रिहा किया गया तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। ईडी का मामला 2017 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जैन के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी से सामने आया है।

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सत्येंद्र जैन को कोर्ट से जमानत मिलना आप के लिए किसी खुशी से कम नहीं होगा, क्योंकि अब तक जेल से संजय सिंह, मनीष सिसोदिय और अरविंद केजरीवाल के बाद अब सत्येंद्र जैन को भी को जमानत मिल गई है। एक-एक करके सभी नेताओं को जेल से बाहर आने पर इसका फायदा अगले साल होने वाले दिल्ली विधानसभा में हो सकता हैं।

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