SC का केंद्र सरकार को आदेश, NDA की प्रवेश परीक्षा में महिलाओं को किया जाए शामिल

सुप्रीम कोर्ट

आरयू वेब टीम। देश की प्रतिष्ठित नेशनल डिफेंस एकेडमी (एनडीए) में शामिल होने का इंतजार कर रही महिलाओं के लिए बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके फेवर में बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि महिलाओं को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए।

ये प्रवेश परीक्षा पांच सितंबर को होनी है। कोर्ट ने कहा कि इस परीक्षा के बाद एनडीए में महिलाओं की फाइनल एंट्री कोर्ट में चल रहे मुकदमे के अंतिम फैसले के अधीन होगी।

मालूम हो कि लड़कियों को अब तक नेशनल डिफेंस एकेडमी (एनडीए) की परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं थी। लड़कियां और उनके परिजन इस संबंध में काफी समय से सरकार से छूट देने की मांग कर रहे थे। इस संबंध में सरकार की ओर से कोई फैसला न लिए जाने पर लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया है।

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बता दें कि महाराष्ट्र में पुणे के पास खड़कवासला में बनी नेशनल डिफेंस एकेडमी (एनडीए) देश में सैन्य अधिकारी तैयार करने का प्रसिद्ध संस्थान रहा है। यहां पर 12वीं के बाद एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू के जरिए दाखिला दिया जाता है।

यहां पर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जाने की चाह रखने वाले सभी कैडेटों को एक साथ प्रशिक्षण दिया जाता है। तीन साल की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद कैडेटों को उनकी पसंद की सेनाओं के प्रशिक्षण के लिए संबंध एकेडमी में भेज दिया जाता है।