आरयू ब्यूरो, लखनऊ। मऊ से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक और बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी आखिरकार दो साल आठ महीने की कैद के बाद जेल से बाहर आ गए हैं। गैंगस्टर एक्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सात मार्च 2025 को उन्हें जमानत दी थी, जिसके बाद शुक्रवार को उनकी रिहाई हो सकी।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चित्रकूट कोर्ट ने अब्बास की रिहाई के लिए औपचारिक आदेश जारी किया। कोर्ट ने दो जमानतदारों से दो-दो लाख रुपये की जमानत मंजूर की और जेल प्रशासन को रिहाई के निर्देश दिए। इसके बाद चित्रकूट जेल में जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी हुई और अब्बास को आजाद कर दिया गया।
अब्बास अंसारी को नवंबर 2022 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हिरासत में लिया था। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग और गैंगस्टर एक्ट के तहत गंभीर आरोप लगे थे। गिरफ्तारी के तुरंत बाद उन्हें चित्रकूट जेल भेज दिया गया, जहां वह बीते ढाई साल से बंद थे। ईडी की जांच में अब्बास पर अवैध तरीके से धन जुटाने और आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का शक जताया गया था। लंबे समय तक जेल में रहने के बाद अब्बास ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने सात मार्च 2025 को राहत दी। इस फैसले के बाद कानूनी प्रक्रिया तेज हुई और आखिरकार उनकी रिहाई हो गई।
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बता दें कि अब्बास अंसारी पर आरोप था कि वह आपराधिक नेटवर्क का हिस्सा थे और गैरकानूनी तरीके से धन इकट्ठा करने में लिप्त थे। ईडी ने उनकी संपत्तियों और वित्तीय लेन-देन की गहन छानबीन की, जिसके आधार पर गैंगस्टर एक्ट समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ।