आरयू वेब टीम
नई दिल्ली। दिवाली के बाद से दिल्ली और एनसीआर में बढ़े प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज से दोनों जगाहों पर पटाखों की ब्रिकी पर रोक लगा दी। कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर की सरकार और प्रशासन को निर्देश दिया है कि पटाखों की बिक्री, के साथ ही इसके भंडारण पर भी अगले आदेश तक रोक जारी रखे।
कोर्ट ने पटाखों के नए लाइसेंस के बनाने के साथ ही उनके नवीनकरण पर भी रोक लगाई है। इसके अलावा केंद्रीय पर्यावरण प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को भी तीन महीने में ये अध्ययन कर बताने को कहा कि पटाखों में कितने खतरनाक रसायन का प्रयोग किया जा रहा है।
बता दें कि दिवाली के बाद से देश की राजधानी की हवा में सल्फर डाईआक्साइड (एसओ 2) खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। दूसरी ओर एनसीआर के नोएडा में सबसे ज्यादा प्रदूषण रिकॉर्ड होने का पता चला है।
बेहद छोटा पटाखा फैलाता है सबसे ज्यादा प्रदूषण
आपको जानकर हैरानी होगी कि बेहद छोटे और मामूली से दिखने वाले पटाखे के जलने से सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाता है। इसको सांप पटाखा कहते है। काले रंग की छोटी सी टिकीया को जलाने पर सांप जैसी आकृति निकलने लगती है। सीआरएफ और पुणे यूनिवर्सिटी के शोध में सांप टिकीया के संबंध में बेहद डराने वाले परिणाम सामने आयें है। इस खतरनाक पटाखें को सबसे ज्यादा बच्चे पंसद करते है।