आरयू ब्यूरो,लखनऊ/सुलतानपुर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को मानहानि के एक मामले में सुल्तानपुरर की सांसद-विधायक (एमपी/एमएलए) अदालत में पेश हुए। सुनवाई के दौरान कोर्ट में राहुल ने आरोपों को खारिज किया है। यहां उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया।
साथ ही न्यायाधीश के सामने राहुल गांधी ने कहा कि उनकी और पार्टी की छवि को नष्ट करने के लिए राजनीतिक दुर्भावना के तहत यह मुकदमा दायर किया गया गया। जो भी आरोप लगाए गए वे झूठे हैं। अब इस मामले अदालत 12 अगस्त को अगली सुनवाई की तारीख तय की है।
राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि कोर्ट के समक्ष कांग्रेस नेता ने कहा कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते उन्हें फंसाया गया है। न्यायाधीश ने राहुल गांधी से चार सवाल पूछे। राहुल ने बताया कि उन्होंने बेंगलुरु के पत्रकार वार्ता में ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। अब अगली सुनवाई 12 अगस्त को शिकायतकर्ता विजय मिश्रा की तरफ से अधिवक्ता पेश होंगे
दरअसल विशेष न्यायाधीश शुभम वर्मा ने मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए राहुल गांधी को 26 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था। इससे पहले आज सुबह ही राहुल गांधी रवाना हुए।
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बता दें कि बीजेपी के स्थानीय नेता विजय मिश्र ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बेंगलुरु में 2018 में पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। उन्होंने इसको लेकर चार अगस्त 2018 को मानहानि का मामला दर्ज कराया था।
कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को 20 फरवरी को जमानत दी थी। विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए कांग्रेस नेता को 26 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था।