अयोध्‍या विवाद: जस्टिस ललित संविधान पीठ से हटे, सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी तक टाली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट

आरयू वेब टीम। 

अयोध्‍या में राम जन्मभूमि विवाद पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन के द्वारा संविधान पीठ और जस्टिस यूयू ललित पर सवाल उठाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी तक मामले को टाल दिया है। अब पांच जजों की पीठ में जस्टिस यूयू ललित शामिल नहीं होंगे, जिसके बाद नई बेंच का गठन किया जाएगा।

सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने कहा कि बेंच में शामिल जस्टिस यूयू ललित 1994 में कल्याण सिंह की ओर से कोर्ट में पेश हुए थे। हालांकि  इतना कहते ही उन्होंने तुरंत खेद भी जताया। जिसपर चीफ जस्टिस गोगोई ने उन्हें कहा कि वह खेद क्यों जता रहे हैं। आपने सिर्फ तथ्य को सामने रखा है।

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हालांकि, यूपी सरकार की ओर से हरीश साल्वे ने कहा कि जस्टिस यूयू ललित के पीठ में शामिल होने से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह का मामला उठाने के बाद जस्टिस यूयू ललित ने खुद को इस मसले से अलग कर लिया है और इसकी जानकारी उन्‍होंने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को दे दी है।

वहीं राजीव धवन ने इसके अलावा संविधान पीठ पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि ये मामला पहले तीन जजों की पीठ के पास था, लेकिन अचानक पांच जजों की पीठ के सामने मामला गया, जिसको लेकर कोई न्यायिक आदेश जारी नहीं किया गया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान पीठ का गठन करना चीफ जस्टिस का अधिकार है।

बता दें कि यह पीठ इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली इस पांच सदस्यीय संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस एनवी रमण, जस्टिस उदय यूयू ललित और जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ शामिल हैं।

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यहां बताते चलें  कि  अयोध्या में राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद से संबंधित 2.77 एकड़ भूमि के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के 30 सितंबर, 2010 के 2:1 के बहुमत के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में 14 अपीलें दायर की गई हैं।

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