आरयू वेब टीम। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई करते हुए यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को फटकार लगाई। साथ ही कहा कि उन्होंने जिस तरह की बातें कही हैं, उसमें हम उनकी क्या मदद करें। माता-पिता के बारे में जिस तरह की अश्लील बातें कीं। यह दिखाता है कि उसके दिमाग मे कुछ गंदगी भरी है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा ‘हम नोटिस जारी कर रहे हैं। फिलहाल ठाणे, जयपुर और गुवाहाटी में दर्ज एफआइआर में गिरफ्तारी पर रोक, जांच में पूरा सहयोग करें। इस प्रकरण को लेकर कहीं भी कोई और एफआइआर दर्ज न हो।
याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया से कहा, ‘फेमस हो गए हैं, तो क्या कुछ भी बोलने का लाइसेंस मिल गया है? माता-पिता के बारे में अश्लील बातें कीं। ये दिखाता है कि उसके दिमाग मे कुछ गंदगी भरी है।’ इस दौरान रणवीर इलाहाबादिया के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने कहा कि याचिकाकर्ता को धमकी मिल रही हैं। जुबान काट कर लाने वाले को ईनाम का ऐलान किया गया है।
यह अश्लीलता नहीं है तो क्या
याचिकाकर्ता की दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर की टिप्पणी पर नाराजगी जताई है। यूट्यूबर को फटकार लगाते हुए उच्चतम न्यायालय ने उनके वकील से कहा, ‘आपके द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द बहन-बेटियों, माता-पिता और यहां तक कि समाज को भी शर्मिंदगी महसूस कराएंगे’। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘अगर यह अश्लीलता नहीं है तो क्या है? हमें आपके खिलाफ दर्ज एफआईआर को क्यों रद्द करना चाहिए?’जस्टिस सूर्यकांत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, ‘आप किसी भी तरह के शब्द बोल सकते हैं और पूरे समाज को हल्के में ले सकते हैं। आप हमें बताएं कि दुनिया में कौन सा व्यक्ति ऐसे शब्दों को पसंद करेगा। यदि आप अभद्र भाषा का प्रयोग करके सस्ती लोकप्रियता पा सकते हैं, तो धमकी देने वाला यह व्यक्ति भी प्रचार चाहता है।
कानून अपना काम करेगा
जो शब्द आपने चुने हैं, उससे मां-बाप, बहनें शर्मिंदा होंगी। पूरे समाज को शर्मिंदगी महसूस होगा। विकृत मन है आपका और आपके साथियों ने जिस विकृति का प्रदर्शन किया है। हमारे यहां न्यायिक व्यवस्था है, जो कानून के शासन से बंधी है। अगर धमकियां हैं तो कानून अपना काम करेगा। कोर्ट ने कहा कि रणवीर इलाहाबादिया ने जो कहा है, माता पिता बहनें सब उससे शर्मिंदा होंगे। कोर्ट ने रणवीर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। ‘हम नोटिस जारी कर रहे हैं। फिलहाल ठाणे, जयपुर और गुवाहाटी में दर्ज एफआइआर में गिरफ्तारी पर रोक। जांच में पूरा सहयोग करें, जांच अधिकारी के बुलाने पर पेश हों। इस प्रकरण को लेकर कहीं भी कोई और एफआइआर दर्ज न हो।
जान पर खतरा महसूस हो रहा…
कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर याचिकाकर्ता को जान पर खतरा महसूस हो रहा है तो पुलिस से मदद मांग सकता है और रणवीर को अपना पासपोर्ट ठाणे पुलिस स्टेशन में जमा करवाना होगा। इंडियाज गॉट लेटेंट के इस शो में रणवीर इलाहाबादिया के साथ समय रैना, आशीष चंचलानी, अप्रूवा मखीजा भी मौजूद थे। उनके खिलाफ भी मामले दर्ज हुए हैं। हालांकि, शो के सभी एपिसोड यूट्यूब से हटा दिए गए हैं।
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दरअसल 16 फरवरी को रणवीर इलाहाबादिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर देशभर उनके खिलाफ दर्ज एफआइआर को एकसाथ जोड़ने की मांग की थी। यूट्यूब के शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ के एक एपिसोड में रणवीर पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने कुछ टिप्पणियां कीं, जिन पर देश में बवाल मच गया। उन पर अश्लील कॉमेडी करने का आरोप लगाते हुए एफआइआर दर्ज की गईं।