आरयू वेब टीम। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नीट परीक्षा को रद्द करने और दोबारा एग्जाम करवाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नीट एग्जाम करवाने वाले ‘नेशनल टेस्टिंग एजेंसी’ यानी एनटीए को नोटिस जारी किया और उससे पेपर लीक को लेकर जवाब मांगा है। अदालत ने कहा कि एनटीए की विश्वसनीयता पर सवाल उठा है, इसलिए हमें जवाब चाहिए। कोर्ट ने काउंसलिंग रोकने से भी इनकार कर दिया है।
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जस्टिस विक्रम नाथ और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने नीट एग्जाम को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई की। नीट एग्जाम को रद्द करने और दोबारा पेपर करवाने की मांग वाली याचिकाओं को शिवांगी मिश्रा और नौ अन्य याचिकार्तताओं ने दायर किया है। जिनका कहना है कि इस साल हुई नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ है और इसमें अनियमितता देखने को मिली है। नीट परीक्षा में हुई कथित धांधली को लेकर विपक्ष भी मुखरता के साथ आवाज उठा रहा है और जांच की मांग कर रहा है।
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साथ ही जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि विश्वसनीयता पर सवाल उठाया गया है, इसलिए हमें उत्तरदाताओं से जवाब चाहिए। जस्टिस नाथ ने आगे कहा कि नोटिस जारी किया जा रहा है और इस बीच एनटीए को जवाब दाखिल करना होगा। काउंसलिंग को शुरू होने दिया जाए, हम इसे नहीं रोकने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पेपर लीक पर नीट यूजी परीक्षा रद्द करने की याचिका पर नोटिस जारी किया और एनटीए से जवाब मांगा। साथ ही कहा कि अब इस मामले पर आठ जुलाई को सुनवाई होगी। पीठ ने एनटीए से कहा कि विश्वसनीयता प्रभावित हुई है, इसलिए हमें जवाब चाहिए।
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सुनवाई के दौरान वकील जे साईं दीपक ने नीट रिजल्ट को चुनौती देने वाली एक नई याचिका का उल्लेख किया है। इस पर जस्टिस विक्रम नाथ ने उन्हें याचिका को रजिस्ट्री के समक्ष उल्लेख करने को कहा और साथ ही बताया कि इसे चीफ जस्टिस के जरिए भेजा जाएगा। जवाब में वकील ने कहा कि नीट काउंसलिंग शुरू होन वाली है और संबंधित याचिका आज सुनवाई के लिए लिस्ट है, हालांकि, जस्टिस विक्रम नाथ ने साफ कर दिया कि याचिका को रजिस्ट्री के समक्ष ही उल्लेख किया जाए।