आरयू ब्यूरो,लखनऊ। सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सपा नेता को कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। कोर्ट ने आजम खान को दो सप्ताह की अवधि के भीतर संबंधित अदालत के समक्ष नियमित जमानत के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता दी है।
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सक्षम अदालत द्वारा नियमित जमानत का फैसला होने तक अंतरिम जमानत जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के रामपुर के कोतवाली थाने से जुड़े एक मामले में सपा नेता आजम खान को अंतरिम जमानत दे दी है।
सपा के पूर्व मंत्री की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस बीआर गवाई, जस्टिस एस गोपन्ना की बेंच फैसला सुनाया है। दरअसल, एक मामले में जमानत मिलते ही दूसरा मामला दर्ज होने से परेशान आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी, जिसमें आजम के वकील कपिल सिब्बल ने कई दलीलों के जरिए उन्हें जमानत देने की मांग की थी। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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दरअसल, भाजपा नेता आकाश सक्सेना की शिकायत को संज्ञान में लेते हुए आजम खान पर एक अन्य मामला दर्ज किया गया है। सपा नेता के ऊपर आरोप है कि उन्होंने रामपुर पब्लिक स्कूल की बिल्डिंग का सर्टिफिकेट फर्जी बनवाकर मान्यता प्राप्त की थी। रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले की सुनवाई 19 मई को रामपुर कोर्ट में होनी है। इससे पहले हाई कोर्ट ने आजम खान को शत्रु संपत्ति मामले में जमानत दे दी है।