टूलकिट मामले में निकिता जैकब को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत, तीन सप्ताह तक गिरफ्तारी पर रोक

टूलकिट केस
निकिता जैकब। (फाइल फोटो)

आरयू वेब टीम। ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट केस में आरोपित निकिता जैकब को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को तीन हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी है। सुनवाई के दौरान जस्टिस पीडी नाइक ने कहा कि इन तीन हफ्ते में निकिता अपने खिलाफ दर्ज मामले को लेकर दिल्ली की अदालत में जा सकती हैं।

पेशे से वकील निकिता को दिल्ली पुलिस ने 15 फरवरी को फरार घोषित करते हुए गैर-जमानती वारंट जारी किया था। इसके बाद निकिता ने गैर-जमानती वारंट को रद्द करने और अंतरिम जमानत के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर निकिता जैकब की गिरफ्तारी होती है, तो उन्हें 25 हजार के बॉन्ड पर राहत मिल सकती है।

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निकिता पर आरोप है कि उसने दिशा के कहने पर टूलकिट को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया। दिशा को गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली की अदालत के आदेश पर उन्हें पांच दिन की कस्टडी में भेज दिया गया। स्वीडन की एक्टिविस्ट ग्रेटा ने किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट किए थे और इस टूलकिट को शेयर किया था। केंद्र सरकार ने इस पर ऐतराज जताया तो ट्विटर ने ट्वीट डिलीट कर दिए। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने अज्ञात लोगों को खिलाफ केस दर्ज किया।

निकिता एक्टिविस्ट दिशा रवि की करीबी हैं। निकिता को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस की एक टीम कई दिनों से मुंबई में है। निकिता के घर और रिश्तेदारों के यहां तलाशी ली जा चुकी है। दिल्ली पुलिस की टीम इस मामले में निकिता से एक बार पूछताछ भी कर चुकी है, लेकिन अगले दिन पूछताछ के लिए बुलाने के बाद वे दोबारा हाजिर नहीं हुईं।

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