आरयू ब्यूरो, लखनऊ। योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को बड़ा झटका देते हुए सख्त आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार उन राज्य कर्मचारियों को फरवरी के वेतन का भुगतान मार्च में नहीं किया जाएगा, जिन्होंने अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज नहीं करेंगे, उन्हें मार्च माह का वेतन नहीं मिलेगा। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सभी विभागों को यह निर्देश जारी कर दिया है।
यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा कि सभी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से 28 फरवरी तक अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर दे देना है। प्रदेश में जिन भी कर्मचारियों ने ये ब्योरा नहीं दिया है उनका फरवरी माह का वेतन रोक दिया जाएगा।
गौरतलब है कि सभी कर्मचारियों को 31 दिसंबर 2024 को ही अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्योरा देना था। इसके बाद संपत्ति का ब्योरा देने की यह तिथि बार-बार बढ़ाई जाती रही है। जनवरी और फरवरी के पहले सप्ताह में यह तिथि दो बार बढ़ाई गई है।
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दरअसल सीएम योगी ने निर्देश दिए थे कि सर्विस बुक को मानव संपदा पोर्टल पर ई-सर्विस बुक के रूप में परिवर्तित करते हुए सभी तरह के अवकाश और एसीपी आदि संबंधी कार्य भी एक जनवरी 2024 से मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ही किए जाएं। साल 2023-24 की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ही ऑनलाइन दाखिल की जाए। स्थानांतरण की स्थिति में कार्यमुक्त किए जाने और कार्यभार ग्रहण करने की कार्यवाही भी मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से की जाए। इस डेट को दो बार बढ़ाया जा चुका है।