UP में अब स्कूल यूनिफॉर्म में पार्क, मॉल व रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगी छात्रों को एंट्री, निर्देश जारी

स्कूल यूनिफॉर्म

आरयू ब्यूरो, लखनऊ। यूपी के छात्रों को लेकर बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने एक बड़ा निर्देश जारी किया है। जिसके अनुसार छात्र अब यूनिफॉर्म पहनकर सार्वजनिक स्थान जैसे पार्क, मॉल, रेस्टोरेंट में नहीं जा सकेंगे। इस मामले में बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य ने राज्य के सभी जिला अधिकारियों को पत्र लिखकर पार्क, मॉल, रेस्तरां आदि में छात्रों के स्कूल यूनिफॉर्म पहन कर जाने पर रोक लगाने को सुनिश्चित करने को कहा है।

दरअसल आयोग ने यह फैसला इस लिए लिया है, क्योंकि कुछ छात्र-छात्राएं स्कूल बंक करके बाहर निकल जाते हैं, इसलिए इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए आयोग ने यह निर्देश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि विद्यालय के समय में छात्र छात्राओं का विद्यालय यूनिफार्म में सार्वजनिक स्थान पर प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक स्थान जैसे पार्क, मॉल, रेस्टोरेंट में छात्रों की स्कूल की यूनिफॉर्म में एंट्री नहीं होगी। इसके साथ ही आयोग की सदस्य डॉक्टर शुचिता चतुर्वेदी ने सभी जिलाधिकारियों को इसका पालन कराने के निर्देश दिए हैं।

बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य ने पत्र में लिखा की विद्यालय समय में कई बार छात्र छात्राएं विद्यालय न जाकर पार्क, मॉल, रेस्टोरेंट जैसी जगह चले जाते हैं। ऐसे में अप्रिय घटना होने की भी संभावना बन जाती है। जिसे लेकर उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डॉ. शुचिता चतुर्वेदी की तरफ से प्रदेश के सभी जिलाधिकारी को पत्र लिखा गया है।

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इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए शुचिता चतुर्वेदी ने कहा की स्कूल टाइम में स्कूल यूनिफार्म में बच्चे ऐसे स्थानों पर न दिखें उनका प्रवेश प्रतिबंधित रहे ये कहा गया है। अगर बच्चे आते हैं तो उन्हें जागरूक कर वापस स्कूल भेजना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि इस मुद्दे पर कई बार लोगों से चर्चा की तो सामने आया की बहुत से छात्र छात्राएं स्कूल बंक कर मॉल, रेस्टोरेंट, पार्क चले जाते हैं।

18 साल तक के बच्चे इतने मैच्योर नहीं होते, उन्हें बहलाना, फुसलाना आसान होता है। कई बार बच्चों के स्कूल से गायब होने के मामले आ जाते हैं, पेरेंट्स को पता भी नहीं होता। इन बच्चों के बहकावे में आने से अप्रिय घटना हो सकती इसके लिए एक अलर्ट भी है ये आदेश। डीएम के माध्यम से यह निर्देश सभी बीएसए, डीआइओएस, मॉल और पार्क के प्रबंधकों व अधिकारियों को यह निर्देश दिया जा रहा है।

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