आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, जौहर यूनिवर्सिटी की दो इमारतों से प्रशासन ने छोड़ा कब्जा

जौहर यूनिवर्सिटी

आरयू ब्यूरो, लखनऊ। लंबे समय से कानूनी लड़ाई लड़ रहे समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने सपा नेता आजम खां के ड्रीम प्रोजेक्ट मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की दो इमारतों से कब्जा छोड़ दिया है। दोनों बिल्डिंगों को सील मुक्त करते हुए तार हटा दिए हैं। ये दोनों इमारतें शत्रु संपत्ति की जमीन पर बने होने का आरोप है। इसके साथ ही शत्रु संपत्ति से तारबंदी हटाने का काम भी शुक्रवार से शुरू हो जाएगा।

दरअसल आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को अनुचित ठहराते हुए प्रशासन को जमीन कब्जा मुक्त करने और तारबंदी हटाने के आदेश दिए थे। बृहस्पतिवार को तहसीदर सदर प्रमोद कुमार टीम के साथ मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय पहुंचे आगे की कार्रवाई शुरू की।

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गौरतलब है कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी सपा नेता आजम का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। लिहाजा, आजम खान ने अपने इस सपने को पूरा करने के लिए हरसंभव प्रयास किए और पूरा भी किया, लेकिन आजम को झटका तब लगा जब जौहर विश्वविद्यालय में शत्रु संपत्ति होने की जानकारी बाहर आई थी।

इसको लेकर आजम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ था, जिसमें उनकी जमानत मंजूर हो चुकी है। हालांकि, हाई कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने 13.842 हेक्टेयर शत्रु संपत्ति की तारबंदी कर दी थी। जमीन पर बनीं दो इमारतों को सील कर दिया गया था।

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