कोर्ट पहुंचे आजम खान का छलका दर्द, “मैंने कोई गुनाह नहीं किया, विश्‍वविद्यालय बनाया जिसमें अनाथ बच्चों की फीस नहीं लगती”

आजम खान
फाइल फोटो।

आरयू वेब टीम,। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान मानहानि केस में बुधवार को पेशी के लिए मुंबई के बांद्रा कोर्ट पहुंचे। जहां अधिवक्ता एजाज अब्बास ने वक्फ संपत्तियों के सर्वे का केस दर्ज कराया था। अब इस मामले में अगली सुनवाई 15 जून को होगी। वहीं इस पेशी के चलते सपा नेता आजम खान भड़काऊ भाषण मामले में रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट में अपना बयान दर्ज नहीं करा सके थे।

इस दौरान मीडिया से बात करते हुए आजम खान ने कहा कि सब परेशान करने के लिए किया जा रहा है, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। अब तक पूंजीपतियों ने विश्वविद्यालय बनवाए। मैं गरीब आदमी हूं, मैंने एक विश्वविद्यालय बनाया जिसमें अनाथ बच्चों की फीस नहीं लगती। वहीं हाल ही में सपा नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी बड़ा झटका मिला है।

सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान के खिलाफ यूपी में चल रहे मामलों को राज्य के बाहर ट्रांसफर करने इनकार किया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की याचिका पर भी सुनवाई से इनकार कर दिया था। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है कि राज्य में आपको न्याय नहीं मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट जाएं। इस सुनवाई के दौरान वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि यूपी में न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है।

यह भी पढ़ें- भाजपा प्रत्‍याशी को समर्थन देने व आजम खान पर निशाना साधने वाले काजिम अली हुए पार्टी से आउट, कांग्रेस ने किया छह साल के लिए निष्‍कासित

मालूम हो कि रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में आजम खान से संबंधित दो मामलों में बयान दर्ज कराने की कार्रवाई होनी थी। कोर्ट ने 313 के तहत बयान दर्ज कराने के आदेश दिए थे, लेकिन आजम खान के बयान दर्ज नहीं हो सके थे। पहला मामला अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्रों से संबंधित था। इसके अलावा दूसरा मामला आजम खान से संबंधित है जो साल 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान थाना शहजाद नगर के धमोरा में भड़काऊ भाषण से संबंधित है।

यह भी पढ़ें- हेट स्पीच मामले में आजम खान को कोर्ट से मिली रेगुलर जमानत