शिक्षामित्रों के प्रदर्शन से पहले लखनऊ में धारा 144 लागू, विधानसभा के आसपास ट्रैक्‍टर ट्रॉली, बैलगाड़ी व गैस सिलेंडर लाने पर भी रोक, देखें पूरी गाइडलाइन

लखनऊ
विधानसभा। (फाइल फोटो)

आरयू ब्यूरो, लखनऊ। पुलिस कमिश्‍नरेट लखनऊ द्वारा लखनऊ में धरना-प्रदर्शन, कोरोना वायरस के खतरे व मकर संक्रान्ति, कर्पूरी ठाकुर के जन्म दिवस, गणतंत्र दिवस व अन्‍य पर्व को देखते हुए दस फरवरी तक धारा 144 लागू की गई है। जेसीपी पीयूष मोर्डिया ने धारा 144 को लेकर लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट को अलर्ट रहने के दिशा-निर्देश जारी किए है।

धारा 144 के तहत विधान भवन की परिधि में ट्रैक्टर, ट्रैक्टर-ट्राली, घोड़ागाड़ी, बैलगाड़ी, भैंसागाड़ी, तांगागाड़ी के साथ हथियार, ज्वलनशील पदार्थ, गैस सिलेंडर आदि पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। इसके साथ ही उधर जाने वाले रास्तों पर किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेंगे। वहीं सरकारी दफ्तरों और विधानसभा भवन के ऊपर व आसपास एक किलोमीटर के दायरे में ड्रोन से शूटिंग करना भी पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा।

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पीयूष मोर्डिया ने कहा है कि 14 जनवरी से पांच फरवरी 2023 तक विभिन्न कार्यक्रम त्यौहार के साथ ही विभिन्न प्रवेश परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं। वहीं वर्तमान में विभिन्न पार्टी कार्यकर्ताओं, भारतीय किसान संगठनों एवं विभिन्न प्रदर्शनकारियों द्वारा धरना प्रदर्शन आदि कार्यक्रम को देखते हुए लखनऊ में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 144 लागू की जा रही है। हालांकि इको गार्डेन में धरना-प्रदर्शन किया जा सकेगा।

स्‍वाभिमान बचाने को लखनऊ उमड़ेगा शिक्षामित्रों का सैलाब

बताते चलें कि कल (12 जनवरी) ही प्रदेशभर के शिक्षामित्रों का अपनी मांगों को लेकर ईको गार्डेन में धरना आयोजित है। प्रदर्शन में प्रदेशभर के जिलों से जुुटे हजारों शिक्षामित्र अपने अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करेंगे। उत्‍तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ की ओर से लखनऊ के ईको गार्डेन में आयोजित ‘शिक्षामित्र सम्‍मान बचाओ रैली‘ को शिक्षामित्रों के हितों को ध्‍यान में रखते हुए शिक्षामित्रों के अन्‍य संगठनों ने भी अपना समर्थन दिया है। ऐसे में प्रबल संभावना है कि लंबे समय से परेशान चल रहे शिक्षामित्रों का सैलाब गुरुवार को लखनऊ में उमड़ सकता है।

इन नियमों का करना होगा पालन-

गाइडलाइन

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