लखनऊ में किसी भी प्रदर्शन पर रोक, 30 अगस्त तक धारा 144 लागू

आरयू ब्यूरो, लखनऊ। राजधानी लखनऊ में आगामी त्योहारों को मद्देनजर धारा 144 लागू कर दी गई है। शिवरात्रि, मोहर्रम, स्वतंत्रता दिवस, हरियाली तीज और नागपंचमी सहित प्रवेश परीक्षा व प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए धारा 144 लगाई गई है। इस बार लखनऊ में धारा 144 को दो महीनों के लिए लगाया गया है। दो जुलाई दिन रविवार से शुरू होकर 30 अगस्त तक राजधानी लखनऊ में लागू रहेगी।

इस तरह अब 30 अगस्त तक बिना इजाजत के किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन और जुलूस निकालने की इजाजत नहीं होगी। दरअसल इस बार सावन चार जुलाई दिन मंगलवार से शुरू हो रहा है। साथ ही 16 जुलाई को श्रावण शिवरात्रि भी है। 29 जुलाई को मोहर्रम और अगले महीने की 15 तारीख को स्वतंत्रता दिवस पड़ रहा है। साथ ही 19 अगस्त को हरियाली तीज और 21 अगस्त को नागपंचमी होनी है।

जबकि लखनऊ में आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षाओं और किसान संगठन समेत अन्य प्रदर्शनकारियों द्वारा धरना प्रदर्शन से शांति भंग ना हो, इसको लेकर राजधानी में धारा 144 लगा दी गई है। लखनऊ पुलिस द्वारा जारी किए गए धारा 144 के सम्बंध में आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए कहा गया है। 30 अगस्त तक यह आदेश मान्य होगा।

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आदेश में कहा गया है कि इसका पालन ना करने पर धारा 188 व अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। वहीं इस बार सावन करीब 59 दिनों का रहेगा। चार जुलाई से शुरू होकर 31 अगस्त को इसका समापन होगा। यही नहीं इस बार आठ सावन के सोमवार होंगे। सावन के दिनों में बड़ी संख्या में शिव भक्त मंदिरों में दर्शन करने पहुंचते हैं।

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