कर्नल सोफिया पर भाजपा नेता के विवादित बयान पर CJI सख्‍त, फटकार लगाकर कहा मंत्री हैं सिर्फ इसलिए…

सुप्रीम कोर्ट

आरयू वेब टीम। भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के मंत्री विजय शाह को फटकार लगाई है। गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश भूषण रामाकृष्ण गवई ने भड़कते हुए कहा कि एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति ऐसा बयान कैसे दे सकता है? कोर्ट ने विजय शाह के खिलाफ दर्ज एफआइआर के मामले में हस्तक्षेप से भी इनकार कर दिया और एफआइआर पर रोक से साफ मना कर दिया है। सीजेआइ ने कहा कि हम जानते हैं कि कुछ नहीं होगा सिर्फ इसलिए कि आप एक मंत्री हैं, लेकिन इस पद पर होने के नाते आपको जिम्मेदारी के साथ बयान देना चाहिए।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार विजय शाह की तरफ से एडवोकेट विभा दत्ता मखीजा ने दलील दी और कहा, ‘याचिकाकर्ता ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है और उनके बयान के गलत मायने निकाले गए। मीडिया ने इसे बहुत बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया। हम एफआइआर पर रोक लगाने की अपील करते हैं,’ हालांकि कोर्ट ने इससे साफ मना कर दिया।

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए डीजीपी को चार घंटे के अंदर विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। कोर्ट के आदेश पर बुधवार शाम को विजय शाह पर एफआइआर दर्ज कर दी गई, जिसे विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। हालांकि, कोर्ट ने एफआइआर को लेकर हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। सीजेआइ ने विजय शाह को फटकार लगाते हुए कहा कि वह संवैधानिक पद पर हैं, उन्हें जिम्मेदारी के साथ कोई बात कहनी चाहिए।

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उन्होंने कहा, ‘जब देश ऐसी स्थिति से गुजर रहा है, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आप एक मंत्री हैं तो…’ सीजेआइ गवई ने कहा कि मामले पर सुनवाई शुक्रवार को हेगी। उन्होंने कहा कि विजय शाह जानते हैं वह कौन हैं। हमें पता है कि कुछ नहीं होगा, सिर्फ इसलिए कि वह एक मंत्री हैं।

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