सुप्रीम कोर्ट की नसीहत के बाद आलोक वर्मा ने बंद लिफाफे में दाखिल किया जवाब

आलोक वर्मा का जवाब

आरयू वेब टीम। 

देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंचे सीबीआइ विवाद पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ निदेशक आलोक कुमार वर्मा से कहा कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों के बारे में सीवीसी की जांच रिपोर्ट पर जल्द से जल्द अपना जवाब दाखिल करें।

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साथ ही उच्‍चतम न्यायालय ने ये भी स्पष्ट किया कि इस मामले के लिए मंगलवार को निर्धारित सुनवाई नहीं टाली जाएगी। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ को वर्मा के वकील गोपाल शंकरनारायणन ने सूचित किया कि सीबीआइ निदेशक रजिस्ट्री में अपना जवाब दाखिल नहीं कर सके हैं।

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम तारीख आगे नहीं बढ़ायेंगे। आप जल्द से जल्द अपना जवाब दाखिल करें। हमें भी जवाब पढ़ना होगा। इस पर गोपाल ने कहा कि आज ही जवाब दाखिल कर दिया जाएगा। इसके कुछ समय बाद ही आलोक वर्मा ने सील बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया।

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बता दें कि उच्‍चतम न्‍यायालय ने सीबीआइ निदेशक के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर सीवीसी की प्रारंभिक रिपोर्ट पर 16 नवंबर को आलोक वर्मा को सीलबंद लिफाफे में सोमवार तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। वहीं अब आलोक वर्मा के जवाब दाखिल करने के बाद इस मामले में मंगलवार को सुनवाई होगी।

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