सिसोदिया की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट ने ED-CBI को दिया समय

दिल्ली शराब नीति
फाइल फोटो।

आरयू वेब टीम। दिल्ली शराब नीति से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने बुधवार को आप नेता की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए राहत देने से इनकार कर दिया, हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने जवाब दाखिल करन के लिए सीबीआइ और ईडी को चार दिन का समय दिया है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) के वकीलों ने न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा को सूचित किया कि उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए और समय चाहिए। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने तीन मई को दोनों एजेंसियों को नोटिस जारी कर याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा था और मामले की सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी थी।

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एजेंसियों के वकीलों के अनुरोध का सिसोदिया के वकील ने विरोध किया और कहा कि वह (सिसोदिया) जेल में बंद हैं, जबकि ईडी और सीबीआइ ने उच्चतम न्यायालय को आश्वासन दिया था कि छह महीने में सुनवाई पूरी हो जाएगी। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा, “प्रतिवादियों ने जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा है। कहा गया है कि ईडी मामले में एक सह-अभियुक्त के संबंध में एक और अभियोजन शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया में है।”

अदालत ने कहा, “आरोपित हिरासत में है, इसके बावजूद प्रतिवादियों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए चार और दिन दिए गए हैं। सोमवार तक अदालत में जवाब दाखिल किया जाए और दूसरे पक्ष को एक अग्रिम प्रति भी सोमवार तक मुहैया कराई जाए।” अदालत ने मामले को 14 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

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