आरयू वेब टीम। लोकसभा में कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। ये फैसला राहुल गांधी के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है, क्योंकि वे पिछले कुछ समय से इस मामले में कानूनी जटिलताओं का सामना कर रहे थे।
दरअसल ये पूरा मामला विनायक दमोदर सावरकर को लेकर राहुल गांधी द्वारा की गई टिप्पणियों से संबंधित हैं। जिसमें लखनऊ की कोर्ट से जारी समन को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। अदालत ने ये आदेश तब दिया जब उसे ये जानकारी दी गई कि यूपी सरकार ने मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी है।
इससे पहले हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल को गैरजिम्मेदाराना बयान देने पर कड़ी फटकार लगाई थी। हालांकि, बाद में कोर्ट ने राहुल को अंतरिम राहत देते हुए एसीजेएम कोर्ट से जारी समन पर रोक लगा दी थी। अब यूपी सरकार के हलफनामे के बाद मामला रद्द कर दिया गया है।
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वहीं जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने मामले की सुनवाई की। योगी सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे में बताया गया कि इस मामले में जरूरी अनुमति लिए जाने का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। पीठ ने कहा कि यूपी सरकार के हलफनामे में अनुमति का कोई उल्लेख नहीं है। ऐसे में अदालत ने मानहानि की शिकायत और मजिस्ट्रेट की ओर से पारित आदेशों को रद्द कर दिया।




















