आरयू वेब टीम। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। वकील मनोहर लाल शर्मा ने अपनी याचिका में मंगलवार को कहा है कि अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए सरकार ने आर्टिकल 367 में जो संशोधन किया है, वह असंवैधानिक है। सरकार ने मनमाने और असंवैधानिक ढंग से कार्रवाई की। सुप्रीम कोर्ट से इस अधिसूचना को असंवैधानिक घोषित कर रद्द करने की मांग की गई है।
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वकील मनोहर लाल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की अधिसूचना की संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। मनोहर लाल शर्मा बुधवार को अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई की गुहार लगा सकते हैं।
इस याचिका में कहा गया है कि अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए सरकार ने अनुच्छेद 367 में जो संशोधन किया है वो अंसवैधानिक है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि सरकार का कदम मनमाना और अंसवैधानिक है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस अधिसूचना को अंसवैधानिक घोषित करनी चाहिए। मनोहर लाल शर्मा ने अपनी याचिका में ये भी कहा है कि सरकर संसदीय और विधायी नियमों का पालन किए बिना संविधान में संशोधन नहीं कर सकती है।