आरयू ब्यूरो, लखनऊ। शिक्षा विभाग ने अपने ही एक आदेश में परिवर्तन किया है। ये आदेश प्रवेश के समय बच्चों की आयु सीमा को लेकर है। इसके पहले स्कूलों में उन्हीं बच्चों का प्रवेश लिया जाना था, जिनकी उम्र एक अप्रैल से सत्र शुरू होते समय छह साल की हो चुकी थी। हालांकि स्कूल चलो अभियान की वांछित प्रगति न हो पाने की स्थिति में इसकी समीक्षा की गई और इसमें परिवर्तन करते हुए अब 31 जुलाई 2024 को छह साल पूर्ण करने वाले बच्चों को कक्षा एक में प्रवेश दिए जाएंगे।
शिक्षा निदेशक बेसिक प्रताप सिंह बघेल की ओर से समस्त जिलों के जिला बेसिक शिक्षाधिकारियों को जारी किए गए निर्देशों में स्पष्ट कहा गया है कि प्रदेश में परिषदीय, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा एक में दाखिला बच्चे की आयु छह वर्ष होने पर ही किया जाएगा। हालांकि अब आयु की गणना 31 जुलाई 2024 से की जाएगी। छह साल से कम आयु के बच्चों का नामांकन बाल वाटिका में कराया जाएगा। यह आदेश सिर्फ शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए ही प्रभावी होगा। पूरे प्रदेश के किसी भी जिले में प्रवेश का टारगेट पूरा नहीं हो सका।
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वहीं शिक्षकों ने बताया कि बेसिक शिक्षा निदेशक ने सत्र शुरू होने से पहले ही आदेश दिया था कि इस साल उन्हीं बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा जिनकी उम्र एक अप्रैल तक छह साल हो चुकी हो। इससे छोटे बच्चों को आंगनबाड़ी में भेजा जाए। आयु सीमा तय हो जाने के कारण मुश्किलें बढ़ गईं और प्रवेश कम हो गए। बेसिक शिक्षा अधिकारी रिद्धी पाण्डेय ने बताया कि नवीन आदेश के तहत 31 जुलाई 2024 तक छह साल पूर्ण करने वाले बच्चों के नामांकन कक्षा एक में किए जाएंगे।