आरयू ब्यूरो,लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत के बाद सपा नेता आजम खान को कोर्ट से भी बड़ी राहत मिली है। लखनऊ हाई कोर्ट ने शुक्रवार को आजम खान सहित अन्य आरोपितों को जल निगम भर्ती घोटाला मामले में जमानत दे दी है, हालांकि आजम खान अभी अन्य मुकदमें के चलते जेल में ही रहेंगे।
मिली जानकारी के मुताबिक, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज जल निगम भर्ती घोटाले में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को जमानत दी है। हाई कोर्ट की लखनऊ खंड पीठ में जज जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने आजम को जमानत दी है, हालांकि अभी वह जेल में ही रहेंगे।
इससे पहले आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमीन पर कब्जा करने के मामले में जमानत दी थी। आजम खान फरवरी 2020 से जेल में है। उन पर भैंस और बकरी की चोरी से लेकर जमीन हथियाने और बिजली चोरी जैसे सौ से अधिक मामले चल रहे हैं।
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गौरतलब है कि जेल में बंद सपा सांसद आजम खान रामपुर सदर से चुनावी मैदान में थे। आजम के पुत्र अब्दुल्ला आजम रामपुर की स्वार टांडा सीट से प्रत्याशी थे। इस चुनाव में भारी मतों से पिता-पुत्र ने जीत दर्ज कर अपनी राजनैतिक विरासत कायम रखी है। रामपुर सदर में सांसद आजम खान को 130649 वोट मिले हैं, जबकि उनके मुकाबले रहे भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना को 75411 मत मिले। इस तरह आजम खान ने जिले में सबसे ज्यादा वोट हासिल किए।