आरयू वेब टीम। लक्षद्वीप के एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी गई है। केरल हाई कोर्ट ने आपराधिक मामले में दोष सिद्धि पर रोक लगा दी है। लोकसभा सचिवालय ने बुधवार को एक अधिसूचना जारी की है। सांसद की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट पर सुनवाई भी होनी थी, लेकिन सुनवाई से पहले भी लोकसभा की अधिसूचना जारी हो गई है।
ये मामला आज जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की पीठ के सामने सुना जाना था। अब इस फैसले के बाद राहुल गांधी की सदस्यता पर भी बात होने लगी है। गौरतलब है कि फैजल हत्या के प्रयास मामले में दस साल की सजा सुनाई गई थी। इस मर्डर केस में उनके साथ तीन और को भी सजा हुई थी। कवारत्ती सेशल कोर्ट ने उनको हत्या के प्रयास मामले में दोषी करार दिया था। इसके बाद लोकसभा सचिवालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके बाद इनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी।
सांसद फैजल के वकील शशिप्रभु लोकसभा सदस्यता बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने एक याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया कि हाई कोर्ट ने 25 जनवरी को दोष सिद्धि पर रोक लगा दी थी। इसके बाद भी लोकसभा सचिवालय ने अपना नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया। आज सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लाइनअप था। कुछ ही देर बाद सुनवाई होने वाली थी मगर उससे पहले ही लोकसभा सचिवालय की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई।
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मोहम्मद फैसल के खिलाफ ‘अटेम्पट ऑफ मर्डर’ का केस था। 2009 में उनके खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया था। 2009 में लोकसभा चुनाव होने वाले थे। उसी दौरान पदनाथ सालिह से उनका झगड़ा हो गया था। दरअसल, ये लड़ाई राजनीतिक थी। फैजल ने दावा किया था कि वो दो पक्षों का झगड़ा सुलझाने के लिए वहां पहुंचे थे, लेकिन उन पर आरोप है कि उन्होंने सालिह पर जानलेवा हमला किया था। इस हमले में वो बाल-बाल बचे थे।